Video: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जान गंवाने वाले निजी डॉक्टरों को भी 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए. कोर्ट ने कहा ‘अगर हम अपने डॉक्टरों के साथ नहीं खड़े हुए, तो देश हमें कभी माफ नहीं करेगा.’
दरअसल, महाराष्ट्र के पांच निजी डॉक्टरों की विधवाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनके पति कोविड मरीजों का इलाज करते हुए संक्रमित हो गए थे और उनकी मौत हो गई थी. लेकिन सरकार ने उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के तहत बीमा मुआवजा देने से इंकार कर दिया था, यह कहते हुए कि वे ‘औपचारिक रूप से कोविड ड्यूटी पर तैनात नहीं थे.’ पूरी रिपोर्ट जानने के लिए देखें न्यूज24 का ये वीडियो…









