जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला का तलाक हो गया है. 32 साल पहले हुई शादी 17 साल अलग-अलग रहने के बाद अब सहमति से खत्म कर ली गई है. उमर-पायल ने आपसी सहमति से तलाक लेने और एक दूसरे के खिलाफ दर्ज केसों को खत्म करने का फैसला किया. इस फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने उनके तलाक को मंजूरी दे दी.

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22 जुलाई को पेश किया गया सहमति पत्र

सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बेंच के सामने 22 जुलाई को उमर-पायल का सहमति पत्र पेश किया और बताया कि दोनों पक्ष आपसी मतभेद सुलझाने के लिए तैयार हैं. एक दूसरे पर दर्ज केस वापस लेने को तैयार हैं. दोनों अब एक दूसरे को नाम के बंधन से आजाद करना चाहते हैं. पीठ को अवगत कराया कि दंपति ने आपसी मतभेदों को पूरी तरह से सुलझा लिया है. इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 142 के आधार पर बेंच ने उमर और अब्दुल्ला का तलाक मंजूर कर दिया.

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मामले को लेकर News 24 की स्पेशल वीडियो स्टोरी देखें और जानें कि उमर और पायल का तलाक क्यों हुआ?

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