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अब 9 साल की उम्र में होगी लड़कियों की शादी! इस देश ने बदल दिया कानून

Iraq Parliament Underage Marriage : ईराक की सांसद ने अपने कानून में संशोधन किया है, जिससे अब वहां बच्चियों की शादी 9 साल की उम्र में भी की जा सकती है। इस कानून के बाद देश में बवाल मच गया है।

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Iraq Parliament Underage Marriage : इराक की संसद ने अपने कानून को संशोधित किया है, जिससे बाल विवाह वैध हो गया है। अब 9 साल की उम्र की लड़कियों की भी शादी की जा सकेगी। महिला अधिकार समूहों ने इन कानूनों के पारित होने को भयावह बताया है। उनका कहना है कि यह कानून चाइल्ड रेप को वैध बना देगा। इराक में महिलाओं के लिए अब तक शादी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। कानून में संसोधन के बाद मौलवियों को विवाह, तलाक और बच्चों की देखभाल समेत पारिवारिक मामलों पर फैसला लेने का अधिकार मिल गया है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि हम इराक में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के अंत तक पहुंच चुके हैं।

गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, इराक में शिया मुसलमानों के लिए लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 9 वर्ष होगी, जबकि सुन्नी मुस्लिम के लिए यह 15 वर्ष होगी। अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखें।

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लेखक के बारे में

Avinash Tiwari

अविनाश तिवारी News24 डिजिटल में बतौर सब एडिटर जुड़े हैं। पिछले 4 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अविनाश रियल टाइम न्यूज और सोशल मीडिया पर चल रहे मुद्दों पर पैनी नजर रखते हैं। इन्हें वे तथ्यों के साथ पाठकों तक पहुंचाते हैं। News24 से पहले जनसत्ता (Indian Express Group) के साथ काम कर रहे थे। इससे पहले कंटेंट राइटर के तौर पर अन्य संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं। अविनाश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रहने वाले हैं। उन्हें अपने गांव में समय व्यतीत करना पसंद है। अविनाश से संपर्क करने के लिए avinash.tiwari@bagconvergence.in मेल करें।
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