Video: बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने 38 मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या करने के आरोपियों को जमानत दे दी है। ये मामला 1987 का है, जब उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा में नरसंहार हुआ था। ये फैसला जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बैंच ने सुनाया है। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने दलील दी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने गलत तथ्यों के आधार पर ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया था। उन्होंने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने घटना के 28 साल बाद यानी 2015 में सभी आरोपियों के खिलाफ सबूतों की कमी के चलते उनको बरी करने का फैसला सुनाया था।
वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में 16 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई। तभी से सभी आरोपी जेल में ही थे, इन सभी आरोपियों को अब जमानत मिली है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, कैसे पीएसी के अफसरों और जवानों ने 42 से 45 के करीब मुस्लिम लोगों पर हमला किया था? देखिए इस वीडियो में:
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