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Video: बिलकिस बानो मामले में दोषियों को बड़ा झटका, जानें SC ने क्या की टिप्पणी?

Bilkis Bano Case : सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के दोषियों की जमानत याचिका पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने इस याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। आइए जानते हैं कि SC ने क्या कहा?

Edited By : Deepak Pandey | Updated: Jul 19, 2024 23:20
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Bilkis Bano Case : सुप्रीम कोर्ट से बिलकिस बानो मामले के दोषियों को बड़ा झटका लगा। अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर विचार करने मना कर दिया। 2002 गोधरा दंगे में बिलकिस बानो के साथ रेप करने और उनके परिवार की हत्या के आरोप में राधेश्याम भगवानदास और राजूभाई बाबूलाल को दोषी ठहराया गया था। वीडियो में देखें सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों में से दो की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार ने सवाल उठाया कि वे सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील कैसे कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि यह याचिका क्या है? यह याचिका कैसे स्वीकार्य है? यह पूरी तरह से गलत है। आर्टिकल 32 याचिका कैसे दायर की जा सकती है? हम किसी अन्य पीठ द्वारा पारित आदेश पर अपील में नहीं बैठ सकते हैं।

First published on: Jul 19, 2024 11:20 PM

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