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Lucknow: होटल लेवाना अग्निकांड में इन विभागों की लापरवाही आई सामने, जांच रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Lucknow: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में पिछले दिनों होटल लेवाना (Hotel Levana) में लगी आग के मामले में जांच रिपोर्ट (Investigation Report) पेश की गई है। इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आयुक्त की रिपोर्ट में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA), लखनऊ विद्युत आपूर्ति प्रशासन (एलईएसए), जिला प्रशासन, अग्निशमन, नगर […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Sep 10, 2022 13:41
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Lucknow: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में पिछले दिनों होटल लेवाना (Hotel Levana) में लगी आग के मामले में जांच रिपोर्ट (Investigation Report) पेश की गई है। इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आयुक्त की रिपोर्ट में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA), लखनऊ विद्युत आपूर्ति प्रशासन (एलईएसए), जिला प्रशासन, अग्निशमन, नगर निगम और आबकारी विभागों को भी जिम्मेदार ठहराया गया था। जांच रिपोर्ट में अग्निकांड की घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और इंजीनियरों का भी नाम लिया गया है। लखनऊ में अवैध रूप से बने होटलों की सूची भी सरकार को सौंपी गई। इन होटलों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

दो महिलाओं समेत हुई थी चार लोगों की दर्दनाक मौत

आपको बता दें कि सोमवार यानी 5 सितंबर को शहर के वाणिज्यिक केंद्र हजरतगंज में होटल लेवाना परिसर में आग लगने से दो महिलाओं सहित चार लोगों की मौत हो गई। जबकि कम से कम 10 घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अग्निकांड की विस्तृत जांच के आदेश दिए थे। जांच के दौरान एलडीए ने पाया कि इमारत ने कई मानदंडों का उल्लंघन किया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। पुलिस की फोरेंसिक टीम, प्रशासन, एलडीए और नगर निगम की विभिन्न टीमों ने होटल के रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए।

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जेल में हैं होटल के दो मालिक और जीएम

इससे पहले मंगलवार को लखनऊ पुलिस ने होटल मालिक राहुल, रोहित अग्रवाल और जीएम सागर श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया था। स्थानीय अदालत ने उन्हें 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तीनों लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं घटना के बाद प्रशासन की ओर से लेवाना सूट को सील करने और ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। लखनऊ के संभागीय आयुक्त रोशन जैकब ने कहा कि प्रतिष्ठान के भवन के नक्शे को मंजूरी नहीं दी गई थी। लिहाजा इसे सील करके ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।

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Edited By

Naresh Chaudhary

First published on: Sep 10, 2022 01:41 PM

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