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सुप्रीम कोर्ट से सीएम योगी को बड़ी राहत, 2007 के भड़काऊ भाषण मामले में याचिका खारिज

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 के भड़काऊ भाषण मामले में याचिका खारिज कर दी है। अभी पढ़ें – उरी सेक्टर में LoC पर घुसपैठ करते 3 आतंकी ढेर, कैमरे में दिखे पाकिस्तान साजिश के सबूत Supreme Court […]

Edited By : Pankaj Mishra | Updated: Aug 26, 2022 13:16
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Yogi Adityanath

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 के भड़काऊ भाषण मामले में याचिका खारिज कर दी है।

अभी पढ़ें उरी सेक्टर में LoC पर घुसपैठ करते 3 आतंकी ढेर, कैमरे में दिखे पाकिस्तान साजिश के सबूत

इससे पहले बुधवार को राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की बेंच से कहा कि मामले में कुछ भी नहीं बचा है और सीडी को सीएफएसएल को भेजा गया था, जिसमें पाया गया कि इसमें छेड़छाड़ की गई थी। यह देखते हुए कि याचिका में उठाए गए मुद्दे पर पहले ही हाई कोर्ट विचार कर चुका है।

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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट परवेज परवाज की याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती दी थी। याची का आरोप है कि तत्कालीन हिंदू युवा वाहिनी संगठन के नेता योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 27 जनवरी, 2007 को आयोजित रैली में दो समुदायों के बीच घृणा बढ़ाने वाला भाषण दिया था। इसके लिए उनके खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी नहीं देना गलत है।

इससे पहले परवेज परवाज की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि उसे इस मामले की जांच या मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं देने का निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं मिली है। ऐसे में इस आदेश में कोर्ट के दखल की कोई जरूरत नहीं है।

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First published on: Aug 26, 2022 11:15 AM

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