नोएडा में अगर कोई एयरपोर्ट के पास जमीन खरीदना चाहता है, तो उसके लिए एक नई स्कीम निकाली गई है। इस योजना में प्लॉट के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। यह सभी प्लॉट सेक्टर-18 (पॉकेट 9बी) में दिए जा रहे हैं। आवेदन 21 अप्रैल से शुरू हुए हैं, जो 21 मई 2025 तक चलेंगे। प्राधिकरण ने स्कीम में कुछ प्लॉट्स को रिजर्व किया है, जिसमें विकलांग और किसानों को दिया जाएगा। अगर आप भी इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं तो प्लॉट का आवंटन रद्द भी हो सकता है।
किन कारणों से कैंसिल हो सकता है आवंटन?
1- प्राधिकरण ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिनको आवेदक को पूरा करना होगा। अगर आवेदक इन पर खरा नहीं उतरता है, तो उसका आवंटन कैंसिल कर दिया जाएगा। धोखाधड़ी, गलत बयानी, गलत बयान या भौतिक तथ्यों को छिपाने की वजह से भी आवंटन कैंसिल किया जा सकता है।
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2- पंजीकरण/आवंटन/पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने या तय की गई राशि जमा नहीं करने पर भी आवंटन कैंसिल किया जा सकता है। इसमें लगातार तीन किस्तों का भुगतान नहीं करने की स्थिति में आवंटन कैंसिल हो सकता है।
3- अगर निरस्तीकरण होता है, तो अब तक कि जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी। यहां तक के अगर उस प्लॉट पर कुछ बना लिया हो, तब भी उस पर आवेदक मुआवजे का दावा नहीं कर सकता है। इसके साथ ही आवेदक पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
हेल्पलाइन नंबर
यीडा की स्कीम से जुड़ा कोई अपडेट लेना चाहते हैं, तो आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर कस्टमर केयर- 8700296403 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा, प्राधिकरण की ईमेल आईडी- customercareyeida@gmail.com पर जा सकते हैं। साथ ही हेल्पलाइन नंबर- 0120-2395152, 0120-2395157 और 18003099991, 18001808296 से भी जानकारी ले सकते हैं।
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