यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने नोएडा एयरपोर्ट के पास एक नई स्कीम निकाली है। इस स्कीम के तहत एयरपोर्ट के पास प्लॉट खरीदा जा सकता है। इसके लिए यीडा ने कई कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन भी रखा है। यह सभी प्लॉट्स सेक्टर-18, पॉकेट-9बी में निकाले गए हैं। रेरा पंजीकरण संख्या UPRERAPRJ103634/04/2025 है। प्लॉट आवंटित करने के लिए प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहित कर ली है। जानिए इस योजना में आवेदन करने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं।
कौन कर सकता है अप्लाई?
इस योजना के तहत आवेदक या सह-आवेदक की उम्र 18 साल होनी चाहिए। वहीं, अगर बाद में यह पाया जाता है कि आवेदन के समय आवेदक की उम्र 18 साल से कम है, तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, वह लोग आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, जो भारतीय/अनिवासी भारतीय, जिन्हें न तो भारत सरकार द्वारा और न ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, किसी विशिष्ट नियम के तहत उत्तर प्रदेश में कोई अचल संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंधित किया गया हो।
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केवल एक प्लॉट के लिए आवेदन
पात्र लोग इस योजना के तहत किसी भी श्रेणी के केवल एक प्लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों को पहले से ही किसी भी योजना में आवासीय भूखंड या फ्लैट होगा, वे इस योजना के तहत आवंटन पाने के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी देने पर उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही प्राधिकरण द्वारा कुल जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। किसी व्यक्ति ने एक से अधिक प्लॉट लिए हैं और उन्होंने पति/पत्नी को आवंटित अतिरिक्त प्लॉट को सरेंडर नहीं किया है, तो जानबूझकर तथ्य छिपाने के चलते पति या पत्नी दोनों का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी।
इस स्कीम के तहत 21 अप्रैल से प्लॉट्स के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। वहीं, 21 मई 2025 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं, तो प्राधिकरण की साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
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