सीमा हैदर को मिली पाकिस्तान से धमकी! वकील एपी सिंह ने राष्ट्रपति से मांगी है नागरिकता

पाकिस्तानी मूल की सीमा हैदर को मिली जान से मारने की धमकी। वकील ने राष्ट्रपति से सीमा के लिए भारतीय नागरिकता मांगी है।

Seema Haider

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Seema Haider Latest Update: पहलगाम अटैक के बाद से ही सीमा हैदर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो अब पाकिस्तान वापस जाएंगी। दरअसल भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए ऐलान कर दिया है कि जो भी पाकिस्तानी भारत में हैं वो वापस जाएं। सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं। इसी बीच सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाल डंके की चोट पर बोला की सीमा डर से कांप रही है। गुलाम ने कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चों को वापस लाने की लड़ाई लड़ता रहेगा। वो उसे पाकिस्तान वापस लाने के लिए सारे प्रयास करेगा। इसी बीच सीमा के वकील ने बताया कि सीमा को और उसके परिवार वालों की धमकी मिल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति से सीमा को भारतीय नागरिकता देने की मांग की है।

सीमा हैदर को मिली धमकी

सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने बताया कि सीमा हैदर और उसके पति, बच्चों व अन्य ससुराल वालों को धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान की ओर से सीमा और उसके पति को जान से मारने की धमकी मिल रही है। कहा जा रहा है कि उनके टुकड़े कर दिए जाएंगे और उन्हें बच्चों सहित मार दिया जाएगा। वकील ने कहा कि उन्हें भी जान से मारने की धमकी मिल रही है।

सीमा की भारतीय नागरिकता के लिए मांग

सीमा के वकील एपी सिंह ने बताया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सीमा बहुत दुखी है। वो पाकिस्तान से सनातन धर्म अपना पाकिस्तान से नेपाल पहुंची थी और नेपाल से भारत आकर उसने सचिन मीना के शादी की। अब सीमा और सचिन की एक बेटी भारती मीना भी हो गई है। सीमा ने हिंदू धर्म को अपना लिया है, ऐसे में वकील एपी सिंह ने राष्ट्रपति से अपील की है कि वो सीमा को भारतीय नागरिकता दें ताकि वो पूरे सम्मान के साथ भारत में रह सके।

सीमा के पास हैं सारे दस्तावेज

वकील एपी सिंह ने बताया कि सीमा के पास सारे दस्तावेज हैं जिनकी जांच एजेंसियों ने की है। सीमा शरणार्थी के आधार पर भारत में रह रही है। वो केंद्र, राज्य सरकार के कानून का पालन करती है। ऐसे में वकील एपी सिंह ने उत्तर प्रदेश और राष्ट्रपति से अपील की है कि उसे जल्द से जल्द भारतीय नागरिकता दें। उन्होंने ये भी कहा कि माननीय अदालत के आदेशों का पालन किया जाएगा।

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