Thursday, June 8, 2023
- विज्ञापन -

Latest Posts

Haldwani: 4 हजार से ज्यादा परिवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 8 हफ्तों तक अतिक्रमण पर नहीं होगी कार्रवाई, जानें पूरा मामला

Haldwani: लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था और रेलवे की आवश्यकता पर विचार करने के लिए अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से 8 सप्ताह का समय मांगा था।

Haldwani: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की भूमि से कब्जाधारियों (Haldwani Land Encroachment) को हटाने वाले उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर 8 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। यानी रेलवे की इस भूमि से अब 8 हफ्तों तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी।

सलमान खुर्शीद ने कहा, हमें पहले ही राहत मिली

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यहां रहने वाले लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था पर काम करने और रेलवे की आवश्यकता पर विचार करने के लिए अधिकारियों ने 8 सप्ताह का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। उधर सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमें पहले ही अदालत से राहत मिल चुकी है। अब हमें और समय मिल गया है। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी।

और पढ़िए Swami Chinmayanand: Rape Case में पूर्व गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद को मिली अग्रिम जमानत, योगी ने उठाया था ये कदम

29 एकड़ जमीन पर हैं 4,365 कब्जेधारीः रेलवे

जानकारी के अनुसार रेलवे की ओर से दावा किया गया था कि लोगों ने उनकी 29 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है।  साथ ही कहा गया था कि यहां 4,365 अतिक्रमणकारी हैं। रेलवे की ओर से इस मामले को लेकर स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार विज्ञापन प्रकाशित कर रहा था। बाद में स्थानीय लोगों की ओर से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ।

- विज्ञापन -

लोगों ने सुप्रीमकोर्ट का खटकाया था दरवाजा

इसके लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटकाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां रहने वाले लोगों ने अपनी याचिका में कहा था कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तथ्यों की जानकारी होने के बाद भी आदेश पारित किया है। लोगों ने कहा कि इस संबंध में कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है। इसके बाद भी आदेश पारित किया गया है।.

और पढ़िए Meerut: जबरन Kiss करने पर महिला ने युवक का होंठ काटा, कटे हिस्से को अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस, फिर…

स्थानीय लोगों ने किया था ये दावा

मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यहां रहने वाले लोगों ने कहा था कि रेलवे के अधिकारियों ने यहां 7 अप्रैल 2021 की कथित तौर पर सीमांकन की बात कही थी। जबकि यह एक खोखला दावा था। किसी भी प्रकार का सीमांकन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनके पास वैध दस्तावेज हैं जो स्पष्ट रूप से उनके दावा को प्रमाणित करता है।

और पढ़िए – देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें

देश और दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले न्यूज़ 24 पर फॉलो करें न्यूज़ 24 को और डाउनलोड करे - न्यूज़ 24 की एंड्राइड एप्लिकेशन. फॉलो करें न्यूज़ 24 को फेसबुक, टेलीग्राम, गूगल न्यूज़.

Latest Posts

- विज्ञापन -
- विज्ञापन -
- विज्ञापन -
- विज्ञापन -