Video: उत्तराखंड की सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब वे 5000 से ज्यादा पैसों का खर्चा करते हैं, तो उन्हें अपनी खरीद से पहले अनुमति लेनी होगी। इसके साथ-साथ यदि कोई कर्मचारी अपनी जमीन या अचल संपत्ति खरीदना, बेचना या दान में लेना चाहता है, तो इसके लिए भी उन्हें विभाग के प्रमुख या मुख्य सचिव से पूर्व सूचना देकर अनुमति भी लेनी होगी।
क्या है आदेश?
- इस नियम के तहत बताया गया है कि यह राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 का नियम 22 है, जिसे मुख्य सचिव आनंदबर्धन ने 14 जुलाई 2025 को कड़ाई से लागू करने के लिए फिर से अधिसूचित किया है।
- इस आदेश के तहत सभी विभाग के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना है कि वह बिना अनुमति के 5000 रुपयों से ज्यादा का खर्चा न करें नहीं तो उसे नियम का उल्लंघन माना जाएगा।
- सभी कर्मचारियों को हर पांच साल में अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। साथ ही, विभाग अधिकारी सभी प्रकार की संपत्तियों की किसी भी समय जांच कर सकते हैं। इस आदेश को लागू करने के पीछे की मंशा पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
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