UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मथुरा (Mathura) जिले में कोर्ट (Court) ने शुक्रवार को एक किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को मौत की सजा (Death Sentence) सुनाई है। गौर करने वाली बात ये कि है कोर्ट ने मात्र 57 दिन में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है। इस मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक (fast-track Court) में हुई है।
बच्ची को भंडारा खिलाने ले गया था आरोपी
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मामला मथुरा के कोतवाली थाना क्षेत्र के सौंख रोड इलाके का है। यहां रहने वाले दोषी 30 वर्षीय सतीश को अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी अपने पड़ोस में रहने वाली 10 साल की बच्ची को भंडारा खिलाने के बहाने ले गया था। फिर अपने घर ले जाकर बच्ची के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था।
हत्या के बाद शव को जंगल में फेंका
पुलिस ने बताया कि आरोपी सतीश ने बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद बच्ची के शव को जंगल में फेंक दिया था। पुलिस ने बाद में शव को वृंदावन मार्ग स्थित पीएमवी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने जंगल से बरामद किया गया था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में कुल 20 गवाह कोर्ट में पेश किए थे।
डीएनए रिपोर्ट आते ही कोर्ट ने सुनाया फैसला
सूत्रों ने पुष्टि की कि 24 नवंबर को 10 गवाहों की गवाही पूरी हो गई थी। वहीं मामले की सुनवाई 25 नवंबर तक पूरी हो गई थी। डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया गया था, जिसे 5 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया गया था। रिपोर्टों के आधार पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी की और शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोषी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है।