UP News: कहा जाता है कि एक शिक्षक समाज को बुराइयों से दूर रखने और छात्रों को शिक्षित करने के साथ-साथ सही राह दिखाता है। लेकिन जब एक शिक्षक ही कुरितियों की राह पर चले तो क्या कहेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक सरकारी कॉलेज के लेक्चरर ने शादी से पहले दहेज की मांग कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
लेक्चरर ने फोन पर भेजा शादी रद्द का मैसेज
गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि यहां के सरकारी कॉलेज के लेक्चरर पर दहेज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि शादी से एक महीने पहले लेक्चरर ने दुल्हन के परिवार वालों से दहेज के रूप में फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग कर दी। जैसे ही लड़की वालों ने इनकार किया तो लेक्चरर ने फोन पर मैसेज भेजकर शादी रद्द कर दी।
एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरर है आरोपी
पुलिस के मुताबिक शख्स विजय नगर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ विहार इलाके का रहने वाला है। बताया गया है कि वह एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर तैनात है। लड़की के पिता ने अपनी शिकायत में कहा है कि दोनों परिवार मई 2022 में मिले थे। इसके बाद सगाई समारोह 19 जून 2022 को किया गया था।
30 जनवरी को होनी थी शादी
दोनों परिवारों ने फिर 30 जनवरी 2023 को शादी का फैसला किया। लड़की के पिता ने बताया कि 10 अक्टूबर 2022 को दूल्हे के लिए एक वैगनआर कार बुक की थी। इसके बाद दूल्हे की ओर से परिवार का एक सदस्य लड़की के घर आया। शादी में वैगनआर कार के बदले फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की। इस पर लड़की के घरवालों ने मना कर दिया।
पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया मुकदमा
आरोप है कि लेक्चरर ने इसके बाद शादी तोड़ दी। लड़की वालों की तहरीर पर पुलिस ने सरकारी लेक्चरर और उसके परिवार वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और दहेज अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।