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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

यूपी में छात्रा ने इस बात पर उठाया खौफनाक कदम, मोबाइल पर लाइव वीडियो बनाते हुए दी जान

Saharanpur News: सहारनपुर में मनचले से परेशान होकर एक 15 वर्षीय छात्रा ने जान दे दी। बताया जा रहा है कि छात्रा ने मोबाइल से लाइव वीडियो बनाते हुए जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं छात्रा द्वारा बनाया गया वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Author Edited By : Md Junaid Akhtar Updated: May 26, 2025 21:08
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सहारनपुर में 10वीं की छात्रा ने वीडियो बनाते हुए दी जान

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मनचले से परेशान एक 10वीं की छात्रा ने मोबाइल पर लाइव वीडियो बनाते हुए जहरीला पदार्थ निगल लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन छात्रा को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

ट्यूशन से लौटते समय की मारपीट

थाना बिहारीगढ़ के नौरंगपुर निवासी रीना पत्नी योगेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री अक्षिता 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। शनिवार की देर शाम करीब 6 बजे अक्षिता घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गई। लौटते समय रास्ते में उसे गांव के ही 15 वर्षीय किशोर ने रोक लिया और उसके साथ बदतमीजी करते हुए मारपीट की। घटना के बाद अक्षिता घर लौटी और मां रीना को इस बारे में बताया। आरोप है कि आरोपी किशोर पहले भी कई बार छात्रा से बदतमीजी करते हुए मारपीट कर चुका था। रीना ने बेटी को समझाया कि वह किशोर के माता-पिता से बात करेगी।

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कीटनाशक पदार्थ निगला

रीना ने पुलिस को बताया कि कुछ देर बाद अक्षिता ने खुद को कमरे में बंद करके गन्ने की फसल में इस्तेमाल के लिए रखा कीटनाशक पदार्थ निगल लिया। घटना का पता लगने पर स्वजन किशोरी को सहारनपुर चिकित्सक के यहां लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सक ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया। वहीं छात्रा द्वारा बनाया गया वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पुलिस ने शुरू की जांच

इस संबंध में पुलिस का कहना है कि सूचना के बाद किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। तहरीर पर गांव के किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्हत्या के लिए उकसाना या मजबूर करना) और धारा 115 (2) (जानबूझकर मारपीट करना या चोट पहुंचाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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First published on: May 26, 2025 09:06 PM

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