उत्तर प्रदेश में चल रहे SIR अभियान को लेकर चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियों को दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ा दी गई है. अब मतदाता 6 मार्च 2026 तक फॉर्म 6,7 और 8 भरकर नाम जुड़वाने, संशोधन कराने या नाम कटवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे. पहले यह समय सीमा सिर्फ 6 फरवरी यानी आज खत्म हो रही थी.
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने बताया कि राज्य में 27 अक्तूबर से विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जबकि घर-घर गणना कार्य 4 नवंबर से आरंभ किया गया. इसके बाद 6 जनवरी को मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी किया गया था. फाइनल लिस्ट अब 10 अप्रैल को जारी होगी.
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27 मार्च तक होगा दावे और आपत्तियों का निस्तारण
वहीं, नवदीप रिणवा ने आगे बताया कि 27 जनवरी की बैठक में राजनीतिक दलों ने समय बढ़ाने की मांग की थी. इसके कारण ही 1 महीने के लिए दावे और आपत्तियों के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा कि अब लोग 6 मार्च तक नाम बढ़वाने, नाम सही करवाने और नाम कटवाने के लिए फॉर्म भर सकेंगे. चुनाव आयोग अब 27 मार्च तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण करेगा और अब 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी.
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नाम कटवाने के लिए भरना होगा फॉर्म-7
मु्ख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नाम काटने के लिए फॉर्म-7 भरा जाता है. रजिस्टर्ड मतदाता ही फॉर्म-7 भर सकता है. फॉर्म-7 में पूरी जानकारी के साथ नाम कटवाने का कारण भी बताना होगा. एक साथ कई फॉर्म-7 स्वीकार नहीं किए जाएंगे. एक दिन में अधिकतम 10 फॉर्म-7 ही स्वीकार किए जाएंगे.