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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

Uttar Pradesh: रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री में नया नियम! मकान मालिकों-किराएदरों पर क्या पड़ेगा असर?

UP Rent Agreement New Rule : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रेंट एग्रीमेंट में बड़े बदलाव करने का फैसला ले सकती है। इसके तहत रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को लेकर नया नियम आएगा, जिसका मकान मालिकों और किराएदारों पर सीधा असर पड़ेगा।

Author Edited By : Deepak Pandey Updated: Feb 12, 2025 13:27
CM Yogi

UP Rent Agreement New Rule : उत्तर प्रदेश में संपत्ति की सुरक्षा के लिए रजिस्ट्री में नया नियम आने वाला है। इसे लेकर योगी सरकार रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को बढ़ावा देने की तैयारी में है। इसके लिए स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि नए नियम का मकान मालिकों और किराएदारों पर क्या असर पड़ेगा?

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य में रेंट एग्रीमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, जिसका मकान मालिकों और किराएदारों पर सीधा असर पड़ेगा। अब रेंट एग्रीमेंट की भी रजिस्ट्री होगी। इसके तहत एक साल के रेंट एग्रीमेंट पर न्यूनतम स्टाम्प शुल्क 500 रुपये लेकर अधिकतम 20,000 रुपये तक हो सकता है।

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रेंट एग्रीमेंट पर क्या बोले मंत्री?

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इसे लेकर योगी सरकार के स्टाम्प और पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री से मकान मालिकों और किराएदारों में विवाद कम होगा। साथ ही दोनों पक्षों के हित भी सुरक्षित होंगे। उन्होंने माना कि अभी रेंट एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प शुल्क अधिक होने से लोग इसे कराने से कतराते हैं, जिसकी वजह से लोग 100 रुपये के स्टाम्प पर किराया समझौता कर लेते हैं, जिसका कानूनी रूप से कोई वैल्यू नहीं है।

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वर्तमान में रेंट एग्रीमेंट एक्ट के नियम

1 वर्ष के रेंट एग्रीमेंट पर किराये का 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी
5 वर्ष के एग्रीमेंट पर 3 साल के किराये का 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी
10 वर्ष के एग्रीमेंट पर 4 साल के किराये का 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी
20 वर्ष के एग्रीमेंट पर 5 साल के किराये का 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी
30 वर्ष के एग्रीमेंट पर 6 साल के किराये का 2 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी
30 साल से ऊपर रेंट एग्रीमेंट पर बैनामा की तरह 7 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी

कैबिनेट की मंजूरी के बाद रेंट एग्रीमेंट में क्या होगा बदलाव?

एक वर्ष के रेंट एग्रीमेंट पर किराये का 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी
2 लाख रुपये तक के किराये पर सिर्फ 500 रुपये स्टाम्प ड्यूटी
5 लाख रुपये तक के किराये पर 5000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी
एक करोड़ या इससे ज्यादा के किराये पर 20000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा

First published on: Feb 12, 2025 01:04 PM

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