Umesh Pal Murder Case: अतीक की पत्नी शाइस्ता को कोर्ट से नहीं मिली राहत; जमानत याचिका खारिज
Edited By Naresh Chaudhary

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Umesh Pal Murder Case: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की जमानत को लेकर दायर याचिका को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया है। शाइस्ता परवीर ने खिलाफ जिला पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। वहीं फरार है।
जानकारी के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी आरोपी बनाया गया था। काफी दिनों तक गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने उसके खिलाफ 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया। इसी बीच शाइस्ता ने प्रयागराज जिला कोर्ट में अपनी जमानत को लेकर याचिका दायर की थी।
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शाइस्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि उसका उमेश पाल हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है। साथ ही कहा था कि राजनीति से प्रेरित होकर उसका नाम मुकदमे में शामिल किया गया है। उसे जमानत दी जाए। उस याचिका को गुरुवार को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रयागराज पुलिस शाइस्ता की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दे रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक का एक बेटा भी फरार है। शासन ने अतीक के बेटे के खिलाफ 5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है।
बता दें कि पुलिस ने हाल ही में मेरठ जिले से अतीक के जीजा अखलाफ को भी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अखलाफ ने शूटरों को छिपाने और भागने में मदद की थी। अब अखलाख की पत्नी यानी अतीक की बहन आयशा नूरी के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई के लिए साक्ष्य जुटा रही है।
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