---विज्ञापन---

मुस्कान-साहिल को क्या सजा हो सकती है? सौरभ की जान लेने वाली बात से दोनों मुकर गए तो…

सौरभ राजपूत हत्याकांड के मुख्य आरोपियों मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को कांड के लिए क्या सजा मिल सकती है? क्या दोनों को फांसी होगी या उम्रकैद की सजा सुनाई जा सकती है? दोनों का केस कौन लड़ेगा, इन बारे में अपडेट सामने आया है। आइए जानते हैं...

---विज्ञापन---

उत्तर प्रदेश में मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में नया अपडेट सामने आया है। सौरभ की जान लेने वाली उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला की करतूतें तो सामने आ चुकी हैं और अब दोनों जेल में भी हैं। पुलिस सबूत जुटा चुकी है, जो दोनों के खिलाफ हैं। एक बार दोनों अपना गुनाह कबूल भी कर चुके हैं। ऐसे में अब चर्चा यह छिड़ी है कि साहिल और मुस्कान को उनके किए की क्या सजा मिलेगी?

किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है? दोनों को एक जैसी सजा मिलेगी या अलग-अलग? दोनों को फांसी हो सकती है या उम्रकैद हो सकती है? दोनों अगर कोर्ट में अपने बयान से मुकर जाएं तो क्या होगा? कोई वकील दोनों का केस लेने का तैयार नहीं है तो इनकी पैरवी कोर्ट में कौन करेगा? क्योंकि पैरवी होगी, तभी सजा सुनाई जा सकेगी। सौरभ राजपूत की तरफ से कैस की पैरवी कौन करेगा तो आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं…

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें:रोहतक की ‘मुस्कान, साहिल, सौरभ’; किरदार वही, कहानी अलग

कौन लड़ेगा साहिल-मुस्कान और सौरभ का केस?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी ने सरकारी वकील की मांग की है, क्योंकि परिजनों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया है और कोई वकील इनका केस लेने को तैयार नहीं है। वहीं सौरभ राजपूत के बड़े भाई राहुल के अनुसार, उन्होंने अभी वकील और केस की पैरवी को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। वहीं जेल प्रशासन का कहना है कि मुस्कान-साहिल को सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाएगा। दोनों की सरकारी वकील की अर्जी कोर्ट में पेश की जाएगी।

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें:सौरभ-मुस्कान की बेटी की हालत कैसी? नाना-नानी के पास नहीं अब उसके सवालों के जवाब

दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल चुके

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी के खिलाफ मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में BNS की धारा 103 (क्लाज-1) यानी हत्या, 238-A यानी सबूत मिटाने के प्रयास के आरोप में केस दर्ज हुआ है। इन धाराओं के तहत कार्रवाई होने पर दोनों को एक जैसी सजा होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का मकसद सौरभ को जान से मारना ही था, अब तक की बातों, सबूतों और सुरागों से यही स्पष्ट हुआ है। सौरभ की राजपूत का शव जिस हालत में मिला है, वह केस को क्लीयर कर रहा है।

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें:मुस्कान और बॉयफ्रेंड साहिल के नए सच ने पलटा केस, जानें दोनों ने मिलकर क्यों ली सौरभ की जान?

उम्रकैद-फांसी दोनों में से एक सजा संभव

पुलिस सबूत जुटा चुकी है और कड़ियों को जोड़ चुकी है। अगर साहिल और मुस्कान कोर्ट में अपने इस बयान से मुकर जाते हैं कि उन्होंने ही सौरभ की हत्या की है तो भी उनके खिलाफ इतने सबूत पुलिस को मिल चुके हैं कि कोर्ट में केस मजबूत बनेगा। हत्याकांड के लिए मुस्कान और साहिल को उम्रकैद की सजा हो सकती है। अगर जज को हत्याकांड क्रूरता से भरा या रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस लगता है तो दोनों को फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है।

---विज्ञापन---

First published on: Mar 27, 2025 06:11 AM

End of Article

About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं एमफिल कोर्स किया है। 13 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी हूं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के माल‍िकाना हक वाले News 24 हिंदी डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हूं। चीफ सब एडिटर की भूमिका निभाते हुए यहां की कोर टीम का हिस्सा हूं। नेशनल, इंटरनेशनल, राजनीति, क्राइम, फीचर आदि टॉपिक कवर करती हूं। घूमने, खाने और शॉपिंग की शौकीन खुशबू को नए ट्रेंड, नई जगह और ऐडवेंचर की तलाश रहती है।

Read More
---विज्ञापन---
संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola