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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

नोएडा में नाबालिग से रेप करने वाले को उम्रकैद, पीड़िता के बयान बदलने के बाद भी हुई सजा

Greater Noida News: पॉक्सो एक्ट के तहत एक अहम फैसले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)-2 ने रेप के दोषी शैलेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 65,000 का जुर्माना भी लगाया है।

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : praveen vikram Updated: Aug 29, 2025 21:04

Greater Noida News: पॉक्सो एक्ट के तहत एक अहम फैसले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)-2 ने रेप के दोषी शैलेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 65,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

पीड़िता के झूठे बयान पर भी कार्रवाई
इस मामले में विशेष बात यह रही कि अदालत ने पीड़िता के झूठे बयान पर भी सख्त रुख अपनाते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के तहत पीड़िता के खिलाफ संज्ञान लिया है। अदालत ने माना कि मामले की सुनवाई के दौरान गवाही बदलने का प्रयास किया गया, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी।

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मार्च 2022 की है घटना
रेप की घटना 23 मार्च 2022 की है। सेक्टर 63 कोतवाली क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी की मां उस दौरान अपने पति के इलाज के लिए आगरा गई थी। उसी दौरान पीड़िता और उसकी बहन को आरोपी शैलेश ने अपने कमरे में बुलाया और उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाई। अभियोजन ने बताया कि ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया गया था। बहन को नींद आने पर घर भेज दिया गया जबकि पीड़िता को और कोल्ड ड्रिंक दी गई जिससे वह बेहोश हो गई। इसी अवस्था में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

मेडिकल और फॉरेंसिक साक्ष्य बने आधार
पीड़िता को अगले दिन पेट में दर्द हुआ। उसकी मां के आगरा से लौटने पर घटना की जानकारी हुई। मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच शुरू की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले में मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट निर्णायक साबित हुई। रिपोर्ट में पीड़िता के कपड़ों पर पुरुष डीएनए की पुष्टि हुई जिससे आरोपी की संलिप्तता प्रमाणित हुई।

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परिजनों ने बदला रुख
मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां और पिता ने अदालत में अपना बयान बदल दिया। उसने कहा कि पड़ोसियों के दबाव में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्होंने अदालत में कहा कि शैलेश ने उनकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं किया था। इसके बावजूद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। झूठे बयान के लिए पीड़िता के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए।

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First published on: Aug 29, 2025 09:03 PM

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