Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में हुए निक्की मर्डर केस में पति विपिन, जेठ रोहित, ससुर व सास की जमानत गौतमबुद्धनगर की निचली अदालत ने खारिज कर दी है। चारों की जमानत अर्जी खारिज होने से बचाव पक्ष को गहरा झटका लगा है। कोर्ट में तथ्य रखा गया कि यदि आरोपियों को अभी जमानत मिल गई तो गवाहों को प्रभावित कर सकते है। सभी दलील सुनने के बाद अदालत ने चारों की जमानत खारिज कर दी है।
गांव के अधिवक्ता ने उठाई आवाज
निक्की के गांव रूपबास के रहने वाले वकील दिनेश कुमार ने बताया कि निचली अदालत ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। चारों के खिलाफ कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा गया। इस दौरान अदालत ने सारी दलील सुनने के बाद बेल अर्जी खारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे लड़ाई
अधिवक्ता दिनेश ने बताया कि दहेज लोभी लोगांे ने ऐसा कृत्य किया है जो माफी के लायक नहीं है। ऐसे में वह जिला अदालत के साथ ही हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की लड़ाई लड़ेंगे। उनका कहना है कि वह समाज में पनप रही इस बुराई को जाड़ से खत्म करेंगे।
क्या है निक्की मर्डर?
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त को आग में जलकर निक्की की मौत हो गई थी। हत्या का आरोप निक्की के पति विपिन व ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर है। इस मामले में ससुराल पक्ष के कुल 4 लोग जेल में बंद है। पुलिस ने मामले में कई साक्ष्य एकत्र किए है। पुलिस इस मामले में मजबूत पैरवी कोर्ट मे ंकर रही है।
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