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उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद क्या बोला कुलदीप सेंगर? बेटी से जारी कराया बयान

उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद सामने आया कुलदीप सिंह सेंगर का बयान

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा है. जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया गया था.

वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला सामने आने के बाद जेल में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर का बयान भी सामने आया है. सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने उनका बयान मीडिया में जारी किया है.

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी बेटी के माध्यम से जारी किए गए बयान में कहा है कि 'आज हम मामले के मेरिट्स पर बहस भी नहीं शुरू कर सके. पीड़िता ने अपने बयान कई बार बदले हैं. उसके द्वारा घटना का समय पहले 2 बजे, फिर 6 बजे और आखिर में 8 बजे बताया गया. AIIMS मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में उसकी उम्र 18 साल से अधिक पाई गई है.'

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वहीं, कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने बयान में आगे कहा, 'हमारी गरिमा और शांति हमसे छीन ली गई और यहां तक कि हमारा पक्ष सुने जाने के मूल अधिकार से भी हमें वंचित कर दिया. मेरे फोन के कॉल डेटा रिकॉर्डर (CDR) में दर्ज लोकेशन से स्पष्ट है कि मैं कथित घटना के समय वहां पर मौजूद नहीं था. यह भी सामने आया है कि घटना के कथित समय पर पीड़िता स्वयं फोन पर बात कर रही थी. मैं पिछले 8 साल से न्याय के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन शायद मेरे और मेरे परिवार के दुखों की कोई कीमत नहीं है. फिर भी न्याय की उम्मीद है. मीडिया से मेरा अनुरोध है कि किसी भी तरह की गलत जानकारी न फैलाई जाए.'

जेल में ही रहेंगे सेंगर- SC

उन्नाव रेप मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को सुनवाई की. पीठ ने कहा कि इस मामले में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं और कुलदीप सिंह सेंगर के वकील को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वह पहले से ही एक अन्य आपराधिक मामले में सजा काट रहे हैं. वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई चार हफ्ते के बाद होगी.


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