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संभल सांसद जियाउर्ररहमान को HC से झटका, FIR रद्द करने से इनकार, गिरफ्तारी पर कही ये बात

UP Latest News: सपा सांसद जियाउर्ररहमान बर्क को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्हें कोर्ट ने झटका देते हुए एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। मामले में उनको गिरफ्तारी से राहत मिली है।

Edited By : Rakesh Choudhary | Updated: Jan 3, 2025 12:50
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Sambhal MP Ziaur Rahman
Sambhal MP Ziaur Rahman

Sambhal MP Ziaur Rahman: यूपी के संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा पुलिस जांच में सहयोग करना होगा। हालांकि कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी से राहत जरूर दी है। बता दें कि संभल हिंसा मामले में पुलिस ने सांसद बर्क को भी आरोपी बनाया है। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने 18 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 7 साल से कम सजा की धाराएं होने के चलते गिरफ्तार नहीं होंगे।

बता दें कि 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद अगले दिन पुलिस सांसद पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की थी। बर्क के साथ स्थानीय सपा विधायक इकबाल महमूद को भी आरोपी बनाया गया था।

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एफआईआर में क्या?

संभल सांसद और सुहैल इकबाल के खिलाफ एसआई दीपक राठी की ओर कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया। एफआईआर में 700-800 लोगों की अज्ञात भीड़ को शामिल किया गया है। ये मामला BNS की धारा 191(2), 221, 132, 125, 196, 323(बी), 190, 191(3), 190 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा के तहत दर्ज की गई।

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19 दिसंबर को काटी गई बिजली

बता दें कि 19 दिसंबर को बिजली विभाग ने बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज करवाई थी। घर का कनेक्शन काट दिया गया था। इसके अलावा उन पर 1.91 करोड़ जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं 20 दिसंबर को संभल सांसद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। प्रशासन उनकी घर की सीढ़ियों पर बुजडोजर चलाया था। इसको लेकर प्रशासन ने कहा कि यह सीढ़ियां सड़क की जमीन पर बनी हैं।

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Edited By

Rakesh Choudhary

First published on: Jan 03, 2025 12:21 PM

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