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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

Gyanvapi Case: वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी प्रकरण पर दिया बड़ा आदेश; सभी आठों मामले एक ही कोर्ट में एक साथ चलेंगे

Gyanvapi Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में मंगलवार को वाराणसी कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकरण में दर्ज सभी आठों मामलों की एक साथ सुनवाई होगी। बताया गया है कि पूर्व में ज्ञानवापी को लेकर सात मामले चल रहे थे, जबकि आठवां मामला […]

Author Published By : Naresh Chaudhary Updated: May 23, 2023 14:52
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Gyanvapi Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में मंगलवार को वाराणसी कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकरण में दर्ज सभी आठों मामलों की एक साथ सुनवाई होगी। बताया गया है कि पूर्व में ज्ञानवापी को लेकर सात मामले चल रहे थे, जबकि आठवां मामला शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से जुड़ा हुआ है।

अब एक ही कोर्ट में होगी सुनवाई

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, वाराणसी जिला न्यायालय ने मंगलवार को ज्ञानवापी को लेकर सभी मामलों को क्लब करने का आदेश दिया है। सभी आठ मामलों की सामूहिक रूप से सुनवाई की जाएगी। यानी कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि एक ही कोर्ट में ज्ञानवापी मामले से जुड़े सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी।

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इन विचाराधीन मामलों की होगी सुनवाई

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी कोर्ट में इस समय आठ मामले लंबित हैं। इनमें पहला मामला लक्ष्मी देवी बनाम श्रीआदि विश्वेश्वर, दूसरा लक्ष्मी देवी बना मां गंगा, तीसरा लक्ष्मी देवी बना स्वामी, चौथा अविमुक्तेश्वरानंद लक्ष्मी देवी बनाम विश्वेश्वर, पांचवा लक्ष्मी देवी बनाम सत्यम त्रिपाठी, छठा लक्ष्मी देवी बनाम श्रृंगार गौरी, सातवां लक्ष्मी देवी बनाम नंदी महाराज और अब आठवां मामला शिवलिंग के एएसआई सर्वेक्षण है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पलटा था वाराणसी कोर्ट का आदेश

बता दें कि ताजा मामला ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का है। 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के पूर्व आदेश को पलटते हुए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का आदेश दिया था।

इसके बाद 16 मई को मामले से जुड़े हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में एक और अर्जी पेश करके कहा था कि सिर्फ शिवलिंग की ही नहीं, बल्कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का कार्बन डेटिंग और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण कराया जाए।

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First published on: May 23, 2023 01:38 PM

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