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Gyanvapi Case: मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में अहम फैसला आज; इलाहाबाद HC में मुस्लिम पक्ष ने की थी अपील

Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चल रहे ज्ञानवापी मस्जिद और मां श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज अहम फैसला आएगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच बुधवार को करीब पौने चार बजे अपना फैसला सुनाएंगे। ये फैसला श्रंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा करने को लेकर है। क्या […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: May 31, 2023 16:02
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Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चल रहे ज्ञानवापी मस्जिद और मां श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज अहम फैसला आएगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच बुधवार को करीब पौने चार बजे अपना फैसला सुनाएंगे। ये फैसला श्रंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा करने को लेकर है।

क्या है मां श्रृंगार गौरी मंदिर मामला

जानकारी के मुताबिक मां श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बताया गया है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। ज्ञानवापी में स्थित मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने को लेकर राखी सिंह समेत नौ अन्य लोगों ने वाराणसी कोर्ट में वाद दाखिल किया था।

वाराणसी कोर्ट ने खारिज की थी आपत्ति

इस वाद पर वाराणसी कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसे वाराणसी कोर्ट ने 12 सितंबर 2022 को खारिज कर दिया था। इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। जहां सुनवाई पूरी होने पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।

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First published on: May 31, 2023 04:02 PM

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