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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

Greater Noida News: अप्रैल में लव मैरिज, नवंबर में हत्या, जानें सनसनीखेज वारदात में आखिर पति को क्या हुई उम्रकैद

Greater Noida News: नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में घटी दर्दनाक घटना में अब सात साल बाद अदालत का फैसला आया है. अदालत ने दोषी पति राजू को उम्रकैद की सजा सुनाई है. उस पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. राजू पर आरोप लगा कि उसने दहेज के लालच में पत्नी पूजा की हत्या कर दी. इस केस में पुलिस की जांच बेहद महत्वपूर्ण रही.

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Written By: News24 हिंदी Updated: Sep 19, 2025 19:58

Greater Noida News: नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में घटी दर्दनाक घटना में अब सात साल बाद अदालत का फैसला आया है. अदालत ने दोषी पति राजू को उम्रकैद की सजा सुनाई है. उस पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. राजू पर आरोप लगा कि उसने दहेज के लालच में पत्नी पूजा की हत्या कर दी. इस केस में पुलिस की जांच बेहद महत्वपूर्ण रही. शुरूआत में जिन लोगों को नामजद किया गया वह लोग केस में बरी हो गए. पति को हत्या का दोषी माना गया.

अप्रैल 2018 में हुई लव मैरिज

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भाग सिंह भाटी ने बताया कि मूल रूप से कासगंज के कुतुकसराय की रहने वाली पूजा की शादी वही के रहने वाले राजू से अप्रैल 2018 में हुई. दोनों ने लव मैरिज की और कोर्ट में शादी रजिस्टर कराई. शादी के बाद दोनों नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में आकर रहने लगे. दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे. इसी बीच राजू के मन में लालच आ गया. उसने पूजा पर दबाव बनाया कि दहेज में उसको अपाचे बाइक और 200 गज का प्लाट चाहिए.

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डेंगू से मौत का बोला झूठ

नोएडा में रहते दौरान नवंबर 2018 में पूजा की संदिग्ध मौत हो गई. राजू से पूछा गया तो उसने बताया कि पूजा कई दिनों से बीमार थी. उसको डेंगू हो गया था इसी वजह से उसकी मौत हो गई. पूजा के घरवालों को शक हुआ. परिजन की तरफ से राजू व उसके पिता वीरेंद्र और मां मंजू देवी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया. सीओ विमल कुमार सिंह ने मामले की जांच की.

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पकड़ा गया झूठ

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजू का झूठ पकड़ा गया. पीएम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि पूजा के शरीर पर चोट के 7 निशान थे. फांसी के फंदे पर लटकने से उसकी मौत हुई. इसके बाद पुलिस ने राजू को धर दबोचा. उसको सलाखों के पीछे भेजा गया. मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में जमकर जिरह हुई.

मौत से पहले दिया बयान

पूजा ने मौत से पहले बयान दिया कि उसके पति की कोई गलती नहीं है. अदालत ने इस बयान को किनारे रखते हुए गवाह और साक्ष्य के आधार पर राजू को पूजा की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. केस की सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाह पेश हुए.

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First published on: Sep 19, 2025 07:25 PM

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