आजम खान की मुश्किलें और बढ़ीं, जौहर ट्रस्ट को आयकर विभाग का नया नोटिस

Azam Khan Jauhar Trust Notice: सपा नेता आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को आयकर विभाग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह कार्रवाई भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की 5 साल पुरानी शिकायत पर हुई है, जिसमें ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार और अवैध फंडिंग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. अब 23 जून को ट्रस्ट को टैक्स चोरी और बेहिसाब संपत्ति के मामले में सबूतों के साथ लिखित जवाब देना होगा.

Azam Khan

आजम खान को खिलाफ कई केस कोर्ट में विचाराधीन हैं।

Azam Khan Jauhar Trust Notice: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. आयकर (इनकम टैक्स) विभाग ने आजम खान के ‘मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट’ को एक और ताजा नोटिस भेजा है. इस नोटिस के जरिए विभाग ने वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है. साथ ही, आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर (सेंट्रल सर्किल-1, लखनऊ) ने ट्रस्ट का इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सिफारिश भी कर दी है. इस ट्रस्ट को साल 2005 में यह रजिस्ट्रेशन मिला था, जिसे बाद में रिन्यू (नवीनीकृत) किया गया था.

विज्ञापन

23 जून को होगी अहम सुनवाई

आयकर विभाग (प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर-केंद्रीय, लखनऊ) के कार्यालय द्वारा यह नोटिस 17 जून 2026 को जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 से जुड़े मामलों में मूल्यांकन (असेसमेंट) की कार्यवाही चल रही है. इस मामले में सुनवाई की तारीख 23 जून 2026 को सुबह 11:30 बजे तय की गई है. विभाग ने कहा है कि आजम खान खुद या अपने किसी कानूनी प्रतिनिधि के जरिए कोर्ट में पेश होकर संबंधित दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखें. हालांकि, उनके पास ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जवाब देने का विकल्प भी खुला है.

विज्ञापन

सर्च और पुरानी शिकायतों के आधार पर बढ़ा शिकंजा

दरअसल, यह पूरा मामला रामपुर सदर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा साल 2021 में की गई शिकायत से जुड़ा है. इस शिकायत के बाद 13 सितंबर 2023 को आयकर विभाग की टीमों ने रामपुर में जौहर ट्रस्ट से जुड़े ठिकानों पर बड़ी छापेमारी (सर्च) की थी. इस छापेमारी में मिली गड़बड़ियों और विभिन्न सरकारी विभागों से मिले इनपुट के बाद ही इस मामले को गहरी जांच के लिए चुना गया था.

पहले भी मिल चुके हैं नोटिस

ऐसा नहीं है कि यह ट्रस्ट को मिला पहला नोटिस है. इससे पहले सितंबर 2025 में भी ट्रस्ट को ‘कारण बताओ नोटिस’ (शो-कॉज नोटिस) जारी किया गया था. इसके जवाब में ट्रस्ट की तरफ से 28 मार्च 2026 और 9 जून 2026 को लिखित स्पष्टीकरण दाखिल किए गए थे और व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई थी. अब आयकर विभाग ट्रस्ट द्वारा दिए गए जवाबों और मिले सबूतों के आधार पर अंतिम फैसला सुनाएगा, जिससे आजम खान के परिवार के संचालन वाले इस ट्रस्ट की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं.

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Vijay Jain

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
... और पढ़ें
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ