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सपा के दिग्गज नेता आजम खां को कोर्ट से बड़ी राहत, आचार संहिता मामले में हुए बरी

ये नियम है कि मतदान केंद्र से कोई वाहन 200 मीटर की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। आरोप है कि आजम खां अपनी कार को कॉलेज के अंदर तक ले गए थे।

Edited By : Amit Kasana | Updated: Aug 28, 2024 16:47
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Azam Khan

Azam Khan acquitted: सपा के दिग्गज नेता आजम खां को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, उन्हें आचार संहिता उल्लंघन के मामले में यूपी की एक अदालत ने बरी कर दिया है। आजम खां वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। जानकारी के अनुसार पेश मामला साल 2019 में लोकसभा चुनाव से संबंधित है। कोर्ट को बताया गया था कि तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

ये था पूरा मामला

शिकायत में कहा था 29 अप्रैल 2019 को सपा नेता आजम खां आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए रजा डिग्री कॉलेज में गए थे। कॉलेज में मतदान केंद्र बनाया गया था, जहां सपा नेता अपनी कार से पहुंचे थे। इस मामले में पुलिस ने चुनाव आयोग की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। आज इस मामले में एमपी-एमएएल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आजम खां को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।

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200 मीटर का है नियम

जानकारी के अनुसार ये नियम है कि मतदान केंद्र से कोई वाहन 200 मीटर की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। आरोप है कि आजम खां अपनी कार को कॉलेज के अंदर तक ले गए थे और केंद्र से वाहन की दूरी 200 मीटर से कम थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच कर निचली अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। जिसके बाद एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने दोनों पक्षों को सुना। आज इस मामले में कोर्ट क फैसला आया है।

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Written By

Amit Kasana

First published on: Aug 28, 2024 04:10 PM

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