प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। गाजीपुर से बसपा के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर हो गई है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में अफजाल को राहत मिली है। हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। उन्हें चार साल की सजा मिली थी। अफजाल अंसारी ने जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की मांग की थी।
यह फैसला जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने सुनाया है। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 12 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गाजीपुर की अदालत से गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा होने के बाद उनकी सांसदी चली गई थी।
भाई मुख्तार के साथ अफजाल को मिली थी सजा
गाजीपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2007 के गैंगस्टर के मामले में अफजाल अंसारी को उसके भाई माफिया मुख्तार अंसारी के साथ दोषी करार दिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने 29 अप्रैल को सजा सुनाई थी। मुख्तारी अंसारी को 10 साल की कैद हुई तो अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई थी। दो दिन बाद अफजाल अंसारी की सांसदी चली गई थी। इन दिनों वह गाजीपुर जेल में है। उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।
भाजपा फिर कब्जा करने को बेताब
सांसदी जाने के बाद गाजीपुर सीट खाली है। पहले यह सीट जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के पास थी। 2019 के चुनाव में मनोज सिन्हा हार गए थे। ऐसे में सत्ताधारी भाजपा फिर से इस सीट पर कब्जा जुटाने की जुगत में है।
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