Rajasthan CM Ashok Gehlot Defamation Case: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से दायर मानहानि मामले में आरोप मुक्त करने की अर्जी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर मानहानि का मामला चलेगा।
कोई ठोस कानूनी तर्क नहीं देना वजह
दरअसल, CM अशोक गहलोत ने सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता केंद्रीय मंत्री शेखावत के पेश नहीं होने पर खुद को आरोप मुक्त करने की मांग कोर्ट में की थी। गहलोत की अर्जी पर ACMM हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि CM गहलोत की आरोप मुक्त करने वाली याचिका में कोई ठोस कानूनी तर्क नहीं था।
कोर्ट ने इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर मानहानि का मामला चलता रहेगा। पिछली सुनवाई में केंद्रीय मंत्री शेखावत के वकील ने CM गहलोत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि उनकी अर्जी सुनवाई के योग्य नहीं हैं। गत 14 सितंबर को कोर्ट ने गहलोत और शेखावत के वकीलों की तरफ से चली सवा घंटे की बहस के बाद 19 सितंबर के लिए निर्णय सुरक्षित रखा था।
कोर्ट में पेश हो चुके हैं CM गहलोत
पिछली सुनवाई के दौरान CM गहलोत और केंद्रीय मंत्री शेखावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। दोनों पक्षों के वकीलों में करीब सवा घंटे तक तीखी बहस का दौर चला था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील आदित्य विक्रम सिंह के अनुसार, अब CM गहलोत को अदालत में पेश होकर ही जमानत लेनी होगी। अब मामले में अगली सुनवाई 25 और 26 सितंबर को दोपहर दो बजे से होगी।
ये है मानहानि का मामला
गौरतलब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कथित तौर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर बार-बार संजीवनी घोटाले में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए थे। संजीवनी घोटाले में लाखों निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी का मामला सामने आया था। इस मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने CM गहलोत के खिलाफ दिल्ली की अदालत में मानहानि का मुकदमा चलाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो कथित घोटाले पर राजस्थान पुलिस की एसओजी की रिपोर्ट पर आधारित कहा है।