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गेहरी ने अपनी संपत्ति से 171.68% अधिक अर्जित की इनकम
इस बारे में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता का कहना है, मामले की जांच के दौरान यह पाया गया है कि पूर्व विधायक ने अपने पति की मिलीभगत से विधान सभा के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इनकम के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति इकठ्ठा की। उन्होंने आगे कहा, इस जांच के दायरे में आने वाले टाइम पीरियड के दौरान, सभी स्रोतों से उनकी कुल इनकम 1,65,34,053 रुपये थी, जबकि इसी टाइम पीरियड के दौरान उनका कुल खर्च 4,49,19,831 रुपये था। नतीजतन, उन्होंने 2,83,85,778.41 रुपये अधिक खर्च किए, जो 171.68% की अनियमित वृद्धि को दर्शाता है।
भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा में केस दर्ज
प्रवक्ता के मुताबिक दोनों पति-पत्नियों के खिलाफ फिरोजपुर के सतर्कता ब्यूरो के पुलिस थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1), 13(बी) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। बहराल मामले की जांच अभी जारी है।
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