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पत्नी के होते हुए तलाकशुदा प्रेमिका के साथ रहता था पति, पढ़ें हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार?

High Court Judgement In Illegal Relationship Case: पत्नी के होते हुए भी शख्स अपनी तलाकशुदा प्रेमिका के साथ रहता था। इससे पत्नी और बच्चे काफी परेशान थे। पत्नी को जब पति के अवैध संबंधों का पता लगा तो उसने पति की प्रेमिका से झगड़ा किया। पति और उसकी प्रेमिका ने बदनाम करने की बात कहते […]

Edited By : Khushbu Goyal | Updated: Sep 28, 2023 12:38
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Punjab Haryana High Court
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High Court Judgement In Illegal Relationship Case: पत्नी के होते हुए भी शख्स अपनी तलाकशुदा प्रेमिका के साथ रहता था। इससे पत्नी और बच्चे काफी परेशान थे। पत्नी को जब पति के अवैध संबंधों का पता लगा तो उसने पति की प्रेमिका से झगड़ा किया। पति और उसकी प्रेमिका ने बदनाम करने की बात कहते हुए कोर्ट में याचिका दायर कर दी। मामला जानने के बाद हाईकोर्ट बेंच ने प्रेमी जोड़े को कड़ी फटकार लगाई।

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हाईकोर्ट के पत्नी को हर्जाना देने के आदेश

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई। मामले की जांच पड़ताल के बाद बेंच ने कहा कि प्रेमी जोड़े का जीवन और आजादी सुरक्षित है। पत्नी ने ऐसी कोई हरकत नहीं कि जिससे बदनामी हो। प्रेमी जोड़े ने अवैध संबंध छिपाने के लिए याचिका दायर की है। पति ने अवैध संबंध बनाए, इससे उसे परेशानी हुई। इसलिए पति को पत्नी को हर्जाना देना होगा।

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पत्नी पर पब्लिकली जलील करने के आरोप

हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में हर्जाना भरने का आदेश दिया है। तलाकशुदा महिला और उसके प्रेमी ने याचिका में बताया कि दोनों के संबंधों के बारे में प्रेमी की पत्नी को पता चल गया तो वह उसके घर पहुंची गई। पत्नी ने जमकर हंगामा करते हुए आरोप लगाए और पति की प्रेमिका को जलील किया। सबके सामने उसकी बेइज्जती की। यही नहीं उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी दी।

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कानून का गलत इस्तेमाल करने पर भड़के जज

याचिका पर जस्टिस आलोक जैन ने सुनवाई की। उन्होंने कहा कि पति के अवैध संबंधों के कारण पत्नी परेशान है और वह अपने अवैध संबंध छिपाने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए उसकी याचिका रद्द की जाती है। साथ ही उसे पत्नी को 25 हजार रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया जाता है। आदेश का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Written By

Khushbu Goyal

First published on: Sep 28, 2023 12:20 PM

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