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पंजाब CM भगवंत मान का लोगों को दीवाली का तोहफा! अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए ये शर्त जरूरी नहीं

Punjab CM Bhagwant Mann: पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को दिवाली का तोहफा देते हुए प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त को खत्म कर दिया है।

Edited By : Pooja Mishra | Updated: Oct 25, 2024 11:19
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Punjab CM Bhagwant Mann (14)

Punjab CM Bhagwant Mann: पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के विकास के साथ-साथ राज्य के लोगों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से कई अहम कदम उठाए गए हैं। इसी के तहत पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को दिवाली का तोहफा देते हुए प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त को खत्म कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी है।

राज्यपाल से मिली मंदूरी

सीएम भगवंत मान ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट, 2024 को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए सीएम मान ने पंजाब के राज्यपाल का धन्यवाद भी किया है। उन्होंने बताया कि इस एक्ट के तहत भूमि के दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा।

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विधानसभा में मिली थी बिल को मंजूरी

सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब विधानसभा ने 3 सितंबर को इस बिल को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद राज्यपाल ने आज इसे पारित कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करना है, छोटे प्लॉट धारकों को राहत देना और आम लोगों को अपने प्लाटों की रजिस्ट्री करवाने में आ रही समस्या को दूर करना है। उन्होंने बताया कि अनाधिकृत कालोनियों के विकास पर रोक लगाने के लिए एक्ट का मंजूर होना बहुत जरुरी है।

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जुर्माने और सजा का प्रावधान

सीएम मान ने कहा कि इसमें दोषियों के लिए जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है। संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने 31 जुलाई, 2024 तक अनाधिकृत कॉलोनी में स्थित 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बेचने का समझौता या कोई अन्य दस्तावेज किया है, उसे भूमि की रजिस्ट्री करवाने के लिए किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

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Written By

Pooja Mishra

First published on: Oct 25, 2024 08:48 AM

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