Om Pratap
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Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे और उनकी सहयोगी भाजपा नई चेतावनी दी है। ठाकरे ने कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले साल बगावत करने वाले शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं लिया तो वह एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
ठाकरे ने कहा कि जैसा कि हम पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, अगर स्पीकर समय सीमा के भीतर फैसला नहीं लेते हैं, तो हम एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिलहाल, स्पीकर विदेश में हैं। जब वह वापस आएंगे, तो उन्हें जल्द ही निर्णय लेना चाहिए।
ठाकरे ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताना चाहता हूं कि देश में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और आपको इसे रोकना चाहिए। दुनिया भर में महाराष्ट्र का नाम खराब किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
Mumbai | The relief to this present government is interim. The Speaker should decide on the matter at the earliest. If he gives any wrong decision, we will again go to Court: Uddhav Thackeray pic.twitter.com/ffwh8x7TQs
— ANI (@ANI) May 12, 2023
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इसके अलावा उद्धव ने शिंदे गुट और भाजपा को नए सिरे से चुनाव का सामना करने की चुनौती दी। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आइए सभी नए चुनावों का सामना करें और लोगों को अंतिम निर्णय लेने दें। इससे पहले उन्होंने गुरुवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जैसा कि मैंने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री (एकनाथ शिंदे) को भी नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों को पिछले साल जून में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकता है। यह शक्ति स्पीकर के पास तब तक रहेगी जब तक कि न्यायाधीशों का एक बड़ा पैनल इस पर शासन नहीं करता।
सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे की सरकार को बहाल करने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया क्योंकि उन्होंने विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करने के बजाय इस्तीफा देना चुना था। कोर्ट ने महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को शिंदे के गुट की मदद करने वाले फैसले लेने के लिए कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की थी कि ठाकरे ने विधायकों के बहुमत का समर्थन खो दिया था।
उद्धव ठाकरे ने कोश्यारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की। ठाकरे ने कहा कि उन्होंने (तत्कालीन राज्यपाल) जो गैरकानूनी काम किया है उसके लिए मुझे लगता है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। राज्यपाल किसी कानून के तहत नहीं आते तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपनी मनमर्जी करें।
#WATCH उन्होंने जो गैरकानूनी काम किया है उसके लिए मुझे लगता है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। राज्यपाल किसी कानून के तहत नहीं आते तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपनी मनमर्जी करें: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुंबई https://t.co/iKyJrNRepb pic.twitter.com/VnlwRmbRE3
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 12, 2023
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बता दें कि महाराष्ट्र राजनीतिक संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोश्यारी ने कहा कि मैं सिर्फ संसदीय और विधायी परंपरा जानता हूं और उस हिसाब से मैंने तब जो कदम उठाए सोच-समझकर उठाए। जब इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता कि मत दो इस्तीफा।
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