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इंदौर में दशहरा पर नहीं जलेगा सोनम रघुवंशी का पुतला, कोर्ट ने लगाई रोक, मां ने दायर की थी याचिका

मध्य प्रदेश के इंदौर में दशहरे पर आयोजित 'शूर्पणखा दहन' कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इस आयोजन में सोनम रघुवंशी समेत 11 महिलाओं के पुतले जलाने की योजना थी, जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं. आयोजकों का दावा था कि यह समाज में बुराई के प्रतीक के रूप में किया जा रहा है. लेकिन सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने इसे बेटी की प्रतिष्ठा पर हमला बताया और हाई कोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी.

सोनम रघुवंशी, मुस्कान

मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का चौंकाने वाला मामला याद ही होगा. इस मामले में सोनम, उसका प्रेमी और अन्य आरोपी जेल में बंद हैं और केस चल रहा है. आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया था और फिर वह खुद गायब होने का नाटक रचा था. हालांकि पुलिस जांच में सोनम की इस साजिश का पर्दाफाश हो गया. अब दशहरा के मौके पर सोनम रघुवंशी समेत कई महिलाओं का पुतला दहन करने की तयारी चल रही थी लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है.

इंदौर पर दशहरा के मौके पर शूर्पनखा दहन कार्यक्रम रखा गया था. इस दौरान सोनम रघुवंशी को शूर्पनखा दिखाया जाना था. सिर्फ सोनम ही नहीं बल्कि 11 अन्य उन महिलाओं के पुतले लगाने की तैयारी चल रही थी, जिन पर गंभीर अपराधिक आरोप लगे हैं. हालांकि इनके पुतले नहीं जलाए जा सकेंगे. कोर्ट ने इन महिलाओं का पुतला जलाने पर रोक लगा दी है.

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आयोजकों ने इसे समाज में बुराई के खिलाफ एक प्रतीकात्मक कदम बताया था. हालांकि सोनम की मां संगीता रघुवंशी को यह बात पसंद नहीं आई. सोनम की मां ने इसे अपनी बेटी और परिवार की प्रतिष्ठा पर हमला बताया और इसे रुकवाने के लिए वह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गईं. यहां सोनम की मां की तरफ से एक याचिका दायर की गई और पुतला दहन पर रोक लगाने की मांग की.बता दें कि जिन महिलाओं का पुतला जलाया जाना था, उसमें मेरठ की मुस्कान का भी नाम शामिल था

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सोनम की मां संगीता ने अपनी याचिका में कहा कि इस तरह का आयोजन से ना सिर्फ उनकी बेटी की गरिमा को ठेस पहुंचेगी बल्कि ये सामाजिक सौहार्द के लिए भी ठीक नहीं है. सोनम की मां का तर्क था कि शूर्पणखा दहन जैसे नाम नहीं दिया जाना चाहिए, यह महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देता है. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शूर्पणखा दहन कार्यक्रम पर रोक लगाने का आदेश दिया. कोर्ट ने माना कि इस तरह का आयोजन व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर गलत संदेश दे सकता है.

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बता दें कि इंदौर में एक संस्था की तरफ से 'सूर्पणखा दहन' के लिए 11 सिरों वाला एक पुतला तैयार किया जा रहा था. संस्था के प्रमुख अशोक दशोरा ने कहा किहम हमेशा दशहरे पर रावण के अहंकार को पुतले के रूप में जलाते आए हैं लेकिन इस बार हमने आपराधिक प्रवृत्ति वाली महिलाओं का 11 सिरों वाला पुतला जलाने का फैसला किया है। इसमें सोनम रघुवंशी सहित अपने पति, बच्चों या ससुराल वालों की जघन्य हत्याओं की आरोपी महिलाओं की तस्वीरें शामिल होंगी.


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