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शिवराज सरकार ने पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला, मिलेगा का यह बड़ा फायदा

MP News: मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने प्रदेश के पेंशनर्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। जिसका फायदा प्रदेश के सभी पेंशनर्स को मिलेगा। राज्य सरकार ने पेंशन नियम में संसोधन करते हुए अब रिटायरमेंट के समय विभागीय, न्यायिक कार्रवाई पेंडिंग होने पर भी पेंशन की पात्रता मिलने की घोषणा की है। निलंबन […]

Edited By : Arpit Pandey | Updated: May 28, 2023 14:34
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MP News: मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने प्रदेश के पेंशनर्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। जिसका फायदा प्रदेश के सभी पेंशनर्स को मिलेगा। राज्य सरकार ने पेंशन नियम में संसोधन करते हुए अब रिटायरमेंट के समय विभागीय, न्यायिक कार्रवाई पेंडिंग होने पर भी पेंशन की पात्रता मिलने की घोषणा की है।

निलंबन के पहले की मिलेगी पेंशन

दरअसल, शिवराज सरकार के फैसले के बाद अब अगर कोई कर्मचारी शासकीय सेवा के दौरान सेवानिवृति की तारीख तक भी निलंबित रहता है, तो उसे निलंबन के पहले की तारीख तक अर्हकारी सेवा अवधि, अनंतिम पेंशन की गणना के लिए ली जाएगी। यानि निलबंन के पहले वाली उसकी पेंशन नहीं काटी जाएगी।

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बता दें कि शिवराज सरकार ने 19 मई 2023 को जारी आदेश में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 976 में संशोधन करते हुए यह फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि यह संसोधन नियम 64 के स्थान पर स्थापित किया गया है। यानि अब सेवानिवृत्ति की तारीख से शुरू होकर विभागीय या न्यायिक कार्यवाही से खत्म होने के बाद जब तक अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित होगा। उस अवधि तक के लिए कार्यालय में सेवानिवृत शासकीय कर्मचारी को अनंतिम पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

हालांकि इसमें यह भी नियम रहेगा कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां जब तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती, यानि अंतिम आदेश जब तक जारी नहीं हो जाता, तब तक उपदान की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे में शिवराज सरकार के इस फैसले को पेंशनर्स के लिए फायदे के तौर पर देखा जा रहा है।

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Written By

Arpit Pandey

First published on: May 28, 2023 02:34 PM

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