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मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का पहला आदेश, सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर प्रतिबंधित

Mohan Yadav Government: मोहन सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि को निर्धारित डेसिबल में प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है।

Edited By : Pushpendra Sharma | Updated: Dec 13, 2023 20:12
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Mohan Yadav government first order loudspeakers restricted at religious places
Mohan Yadav government first order loudspeakers restricted at religious places

Mohan Yadav Government: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और राज्यपाल मंगूभाई की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में मोहन सरकार शुरू हो गई है। इस सरकार ने अपना पहला आदेश भी जारी कर दिया है। मोहन सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि को निर्धारित डेसिबल में प्रतिबंधित कर दिया है।

निर्धारित डेसिबल का उल्लंघन 

सरकार ने प्रशासन को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार, तमाम धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों में अनियमित और अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा। आदेश में लिखा गया है कि शासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न धार्मिक स्थलों में निर्धारित डेसिबल का उल्लंघन करते हुए लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा रहा है।

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जिसे निर्धारित डेसिमल में इस्तेमाल नहीं करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि शोर से मनुष्य के काम करने की क्षमता, आराम, नींद और संवाद में व्यवधान पड़ता है। इससे कई बीमारियां भी हो जाती हैं। इस संबंध में एनजीटी के आदेश का भी हवाला दिया गया है। आदेश में लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है।

क्षेत्र के अनुसार ध्वनि निर्धारित

इसके अनुसार, इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 और रात में 70, कमर्शियल एरिया में दिन में 65 और रात में 55, रेजिडेंशिल एरिया में दिन में 55 और रात में 45 के साथ ही साइलेंस जोन में दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल की ध्वनि निर्धारित की गई है।

सरकार ने इसके लिए उड़नदस्तों का गठन करने का भी निर्देश दिया है। इसमें जिला प्रशासन द्वारा नामित अधिकारी, संबंधित थाने का थानाधिकारी या उसका प्रतिनिधि और क्षेत्रीय अधिकारी या प्रदूषण बोर्ड का अधिकारी मौजूद रहेगा। इन अधिकारियों को ऐसे सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों का औचक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

मोहन सरकार की पहली कैबिनेट में लिए गए फैसले 

इसी के साथ मोहन यादव सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में बड़े निर्णय लिए। इसमें खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा कि भारत सरकार के आदेश के बाद हमने मध्य प्रदेश में पालन के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही हर जिले के अंदर युवाओं के लियर एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाएगा। इसके लिए 52 कॉलेजों का चयन किया गया है, जिन्हें प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। डिग्री मार्कशीट के लिए छात्र परेशान न हों, इस उद्देश्य के तहत कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए डिजी लॉकर बनाया जाएगा।

आदतन अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए गृह विभाग से बात की गई है। साथ ही तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए 4000 रुपए प्रतिबोरा तय किया जाएगा। मोहन सरकार के अनुसार, 22 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम होगा। राम मंदिर के मार्ग में इस बार एमपी सरकार अयोध्या जाने वाले लोगों का जगह-जगह स्वागत करेगी।

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Edited By

Pushpendra Sharma

First published on: Dec 13, 2023 07:53 PM

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