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मध्य प्रदेश

इंदौर: पक्षकार ने कर दी जज को जूते की माला पहनाने की कोशिश, वकीलों ने जम कर पीटा

Indore Court News: इंदौर में एक शख्स अपनी जमीन पर मस्जिद के निर्माण के खिलाफ फैसले का इंतजार कर रहा था। मंगलवार को फैसला जारी हुआ जो उसके खिलाफ था। इससे गुस्साए शख्स ने जज पर जूते की माला फेंक दी। इसके बाद वहां मौजूद वकीलों ने जूते फेंकने वाले शख्स और उसके दिव्यांग बेटे को खूब पीटा। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

Author Edited By : Gaurav Pandey Updated: May 28, 2024 22:20
Indian Penal Code IPC CRPC Indian Evidence Act
नए कानूनों के तहत कुछ अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।

इंदौर की जिला अदालत में पक्षकार द्वारा जज को जूते की माला पहनाने की कोशिश करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए फैसले से नाराज होकर पक्षकार ने यह हरकत कर डाली। घटना के बाद कोर्ट में वकीलों ने उसकी कपड़े फटने तक पिटाई की। पुलिस ने मामले में पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है।

मामला इंदौर जिला कोर्ट की कोर्ट नंबर 40 का है। यहां 29वें जिला न्यायाधीश पर एक मामले में पक्षकार सलीम ने फैसला आते ही जूते की माला फेंक दी। दरअसल सलीम ने 12 साल पहले आजाद नगर के कोहिनूर कॉलोनी में सरकारी और उसकी निजी जमीन पर कब्जा कर मस्जिद बनाए जाने के खिलाफ केस किया था, जिसका फैसला आया था।

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मस्जिद का निर्माण नियमों के खिलाफ

फैसले से नाराज होकर सलीम ने जज डांगी से बात करते हुए थैली से निकालकर जूते की माला फेंक दी। कोर्ट में सलीम अपने दिव्यांग बेटे रईस के साथ पहुंचा था। सलीम ने कहा कि एक सड़क हादसे में रईस के दोनों पैर कट गए थे, इस वजह से वह लकड़ी के पैर लगाता है। उन्होंने आगे कहा कि मस्जिद इस्लाम के नियमों के विपरीत बनाई गई है।

12 साल बाद फैसला, नहीं मिली राहत

सलीम के अनुसार सरकारी और हमारी निजी जमीन पर कब्जा कर मस्जिद बनाई गई है। इसकी शिकायत नगर निगम, कलेक्टर और अन्य सभी जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन कहीं से निराकरण नहीं मिला तो कोर्ट की शरण ली। 12 साल बाद फैसला आया और उसमें भी राहत नहीं मिली तो फिर सलीम ने यह हरकत कर डाली।

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वकीलों ने भी बाप-बेटे को जमकर पीटा

जज पर हमला होने के बाद वकीलों ने पिता-पुत्र को जमकर पीटा गया। सलीम को कपड़े फटने तक पीटा गया। कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह दोनों को बचाकर थाने पहुंचाया। मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की धारा 353, हमला करने की धारा 506 और अन्य के तहत मामला दर्ज किया है।

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First published on: May 28, 2024 10:20 PM

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