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MP Lok Sabha Election 2024: चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य, जानें नियम

MP Lok Sabha Election 2024: मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते हुए प्रपत्र में एक शपथ पत्र भी देना होगा। इस शपथ पत्र में उन्हें अपने आपराधिक मामलों की भी जानकारी देनी होगी।

Edited By : Pooja Mishra | Updated: Mar 20, 2024 14:08
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Madhya Pradesh Chief Electoral Officer Anupam Rajan
मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन

MP Lok Sabha Election 2024: मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने भोपाल के निर्वाचन सदन में प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों को सबसे पहले राज्य में लागू होने वाली आदर्श आचरण संहिता के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि चुनाव के सभी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते हुए प्रपत्र में एक शपथ पत्र भी देना होगा, जिसमें उम्मीदवार को आपराधिक मामलों की भी जानकारी देनी होगी।

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आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य

बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अधिकतम 4 फॉर्म भर सकते हैं। हर एक उम्मीदवार को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रपत्र में एक शपथ पत्र भी देना होगा। इस शपथ पत्र में प्रत्याशी को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी भी देनी होगी, ताकि मतदाता उम्मीदवारों के बैकग्राउंड के बारे में जान सकें। उम्मीदवारों द्वारा शपथ पत्र में दी गई जानकारी को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट: www.ceomadhyapradesh.nic.in पर 24 घंटे के अंदर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी प्रत्याशी को फॉर्म सी-7 को सोशल मीडिया और पार्टी की वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा।

यह भी पढ़ें: MP Lok Sabha Election: नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू, चुनाव अधिकारियों की राजनीतिक दलों को नियम मानने की सलाह

प्रचार-प्रसार कितना खर्च कर सकते हैं उम्मीदवार 

इसके साथ राजन ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए एक उम्मीदवार को प्रचार-प्रसार के लिए 95 लाख रुपये खर्च करने की छूट निर्धारित है। इसके लिए उम्मीदवार को बैंक में एक पृथक खाता खोलना बहुत जरूरी है। इसके अलावा नामांकन दाखिल करने के दौरान प्रत्याशी के साथ सिर्फ 5 लोगों को आने की अनुमति है।

आचरण संहिता के दिशा-निर्देशों का पालन 

पदाधिकारी राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श आचरण संहिता के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी लोकसभा सीटों पर संपत्ति को तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब तक सरकारी भवन से 2,76,892 सार्वजनिक सम्पत्ति, 1,88,203 और निजी सम्पत्ति 57,992 स्थानों पर सम्पत्ति को तथ्यों को गलत तरीके से पेश के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

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Written By

Pooja Mishra

First published on: Mar 20, 2024 02:08 PM

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