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MP Police भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर, आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

भोपाल। मध्यप्रदेश में पुलिस भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इसमें आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब भर्ती में 33 फीसदी महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। दरअसल, 2020 में पुलिस के 6 हजार पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन इस भर्ती में महिलाओं को आरक्षण का लाभ […]

Edited By : Yashodhan Sharma | Updated: Nov 29, 2022 05:13
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भोपाल। मध्यप्रदेश में पुलिस भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इसमें आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब भर्ती में 33 फीसदी महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा।

दरअसल, 2020 में पुलिस के 6 हजार पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन इस भर्ती में महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, जिससे 60 महिला अभ्यार्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि 33 फीसदी महिलाओं को भर्ती में आरक्षण मिले तब जॉइनिंग लेटर दें।

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याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान ने रखा था। कोर्ट ने निर्देश दिए कि 33 फीसदी महिलाओं को भर्ती में आरक्षण मिले तब जॉइनिंग लेटर जारी किया जाए। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ अब जॉइनिंग लेटर आना बाकी है।

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First published on: Nov 28, 2022 02:59 PM

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