हरदा: मध्यप्रदेश के हरदा जिले में एक दुष्कर्म के आरोपी को जिला न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। मामला सिराली थाना अंतर्गत आने वाले एक गांव का है। आरोपी ने यहां एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसका बलात्कार किया था जिसके चलते उसे सोमवार को जिला न्यायालय ने दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया।
क्या था पूरा मामला
विशेष लोक अभियोजक जतिन दुबे ने बताया कि 19 मई 2019 को सिराली क्षेत्र के गांव में एक मजदूर परिवार खेत में बने टप्पर में रहता था और दूसरे के यहां फसल की रखवाली कार्य करता था। मजदूर अपने नाबालिग बेटी और दो बच्चों को छोड़कर काम पर गया था। इसी दौरान रात 11 बजे आरोपी रामसिंह पिता दादू कोरकू उम्र 20 वर्ष निवासी सुंदरपानी आया और नाबालिग बेटी का मुंह दबाकर उसे खेत में ले जाकर उसका बलात्कार किया था।
अपहरण कर नर्मदापुरम ले गया दरिंदा
इसके बाद आरोपी लड़की को बस से नर्मदापुरम ले गया और वहां पर किराए के कमरे में रखा था। इधर भी उसने उसका शारीरिक शोषण किया। इसके बाद 2 जून 2019 को आरोपी नाबालिग को गांव के पास छोड़कर भाग गया।
लड़की ने घर पहुंचकर परिजनों को उसके साथ हुई घटना के बारे में बताया। सिराली पुलिस ने नाबालिग की रिपोर्ट पर आरोपी रामसिंह के खिलाफ धारा 363, 376, 376 ( 2) एन, भादवि एवं 5/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया।
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विवेचना के बाद अभियोग पत्र विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 376 में 10 वर्ष का कारावास और 500 रुपए जुर्माना तथा 5/6 पाक्सो एक्ट में भी 10 वर्ष का कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी मीडिया सेल प्रभारी विनोद कुमार अहिरवार ने दी।
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