MP Election : विधानसभा चुनाव के लिए जारी हुईं गाइडलाइन, निर्वाचन के लिए अधिकतम 4 फॉर्म भर सकेंगे प्रत्याशी
Edited By News24 हिंदी

MP Chief Electoral Officer Gave Information About Model Code of Conduct
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MP Chief Electoral Officer Gave Information About Model Code of Conduct
सबीर अहमद
MP Chief Electoral Officer Gave Information About Code of Conduct : केंद्रीय चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर को 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। मध्यप्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं राजस्थान और तेलंगाना में एक ही चरण में क्रमशः 23 और 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि पांचों राज्यों के चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे।
मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने निर्वाचन सदन में राजनीतिक दलों के साथ बैठक के दौरान आदर्श आचार संहिता के बारे में देते हुए कहा कि राज्य में पोलिंग स्टेशन की कुल संख्या 64 हजार 523 है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रत्याशी अधिकतम 4 फॉर्म भर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें 10,000 रुपए नामांकन शुल्क के तौर पर देने होंगे। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को 5,000 रुपए शुल्क देना होगा।
अनुपम राजन ने कहा कि उम्मीदवार को क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी, जिससे वोटर्स के पास ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी हो। राजनीतिक दलों को समाचार पत्र और टीवी चैनल के माध्यम से क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार के चयन का आधार बताते हुए 3 अलग-अलग तारीखों में अपराध जानकारी देनी होगी। वहीं मतदाता पर्ची का वितरण नामंकन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर के बाद और 13 नवंबर के पहले पूरा किया जाएगा।
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