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'पत्नी पति पर नहीं करवा सकती रेप का केस', कांग्रेस विधायक को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

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Congress MLA gets big relief from High Court in rape case: मध्य प्रदेश के गंधवानी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को बलात्कार के मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि उमंग सिंघार पर उनकी पत्नी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध सहित अन्य धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने खारिज किए सभी आरोप

हाईकोर्ट ने उमंग पर 376,377 और 498 धारा में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना कि उमंग सिंघार और शिकायतकर्ता के बीच पति-पत्नी के रिश्ते हैं और एक पत्नी पति पर रेप का केस दर्ज नहीं करवा सकती है।

एमएलए विशेष कोर्ट इंदौर में जमानत के लिए किया था आवेदन

उमंग सिंघार पर उनकी पत्नी ने धार जिले में अप्राकृतिक यौन शोषण, दुष्कर्म और मानसिक प्रताड़ना के तहत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके बाद से विधायक फरार चल रहे थे। इसके बाद उन्होंने एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट इंदौर में जमानत के लिए आवेदन दायर किया था, उस दौरान कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

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