---рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрди---

рдЕрдВрдХрд┐рддрд╛ рд░рд╛рдареМрд░ рдФрд░ рд╣рд╕рдиреИрди рдЕрдВрд╕рд╛рд░реА рдХреА рд╢рд╛рджреА рдХрд▓ рдирд╣реАрдВ рд╣реЛрдЧреА, рдЬрд╛рдиреЗрдВ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ рдорд╛рдорд▓рд╛ рдФрд░ рд╣рд╛рдИрдХреЛрд░реНрдЯ рдХреИрд╕реЗ рдкрд╣реБрдВрдЪрд╛?

Jabalpur Love Jihad Case: рдХрд▓ 12 рдирд╡рдВрдмрд░ рдХреЛ рдЕрдВрдХрд┐рддрд╛ рд░рд╛рдареМрдбрд╝ рдФрд░ рд╣рд╕рдиреИрди рдЕрдВрд╕рд╛рд░реА рдХреА рд╢рд╛рджреА рдирд╣реАрдВ рд╣реЛрдЧреАред рд╣рд╛рдИрдХреЛрд░реНрдЯ рдиреЗ рдЗрд╕ рдкрд░ рд░реЛрдХ рд▓рдЧрд╛ рджреА рд╣реИред рд╡рд╣реАрдВ рдЗрд╕ рд╢рд╛рджреА рдХреЗ рд╣реЛрдиреЗ рд╕реЗ рд╣рд┐рдВрджреВрд╡рд╛рджреА рд╕рдВрдЧрдардиреЛрдВ рдФрд░ рдЕрдВрдХрд┐рддрд╛ рдХреЗ рдкрд░рд┐рд╡рд╛рд░ рдХреЛ рдРрддрд░рд╛рдЬ рд╣реИред рдЖрдЗрдП рдкреВрд░рд╛ рдорд╛рдорд▓рд╛ рдЬрд╛рдирддреЗ рд╣реИрдВ...

---рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрди---

Ankita Rathore Hasnain Ansari Marriage Controversy: मध्य प्रदेश के बहुचर्चित अंकिता राठौर और हसनैन अंसारी लव जिहाद केस में नया मोड़ आ गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोनों की 12 नवंबर को होने वाली शादी पर रोक लगा दी है। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर भी स्टे लगाया है। साथ ही हसनैन अंसारी, राज्य सरकार और जबलपुर कलेक्टर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला पहले ही सिंगल बेंच की बजाय डिवीजन बेंच को भेजा जाना चाहिए था। फिलहाल शादी नहीं होगी और जल्द से जल्द जवाब सबमित किया जाए। जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस विनय जैन ने यह आदेश दिया। इस तरह यह शादी खटाई में पड़ गई है।

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें:Trains Cancelled: ट्रेन यात्रियों को बड़ा झटका, 3 महीने रद्द रहेंगी उत्तराखंड से चलने वाली 48 गाड़ियां

सिंगल बेंच ने यह फैसला दिया था

बता दें कि अंकिता-हसनैन ने शादी के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में आवेदन दिया। इस शादी की खबर बाहर आते ही देशभर के हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों ने कड़ा विरोध जताया और हाईकोर्ट में याचिका जारी करके शादी की परमिशन नहीं देने की मांग की। वहीं विरोध और बवाल को देखते हुए अंकिता-हसनैन ने भी शादी करने की परमिशन मांगते हुए याचिका दायर की।

---विज्ञापन---

दोनों याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 22 अक्टूबर को जस्टिस विशाल धगत की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। उन्होंने पुलिस को हसनैन अंसारी को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। अंकिता को मां-बाप से दूर नारी निकेतन में अकेले रखने का आदेश दिया। साथ ही अंकिता से किसी को नहीं मिलने देने का निर्देश भी पुलिस को दिया।

यह भी पढ़ें:‘AMU का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा, दूसरी बेंच करेगी सुनवाई’; CJI चंद्रचूड़ का ‘सुप्रीम’ फैसला

---विज्ञापन---

अंकिता के पिता ने भी पेश की दलील

सिंगल बेंच के इस आदेश के खिलाफ अंकिता-हसनैन ने डबल बेंच को याचिका देकर 12 नवंबर को शादी करने की परमिशन मांगी। जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस विनय जैन ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया और 12 नवंबर को शादी पर रोक लगा दी। साथ ही सिंगल बेंच के फैसले पर भी स्टे लगा दिया। अंकिता के पिता वकील अशोक लालवानी ने भी कोर्ट में दलील दी कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत हिंदू-मुस्लिम विवाह धर्मांतरण के बिना आगे नहीं बढ़ सकता।

---विज्ञापन---

अपनी बात रखते हुए अशोक लालवानी ने लव जिहाद के एक और केस का हवाला दिया। मई 2023 में हाइकोर्ट के जस्टिस आहलूवालिया ने ही एक केस में फैसला दिया था। उन्होंने अपने आदेश में कहा था कि धर्म परिवर्तन किए बिना हिंदू-मुस्लिम शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मान्य नहीं है। शादी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जाएगा। शादी के बाद लड़की धर्म भी नहीं बदल सकती है। इस दलील के आधार पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अंकिता के केस में फैसला लिया।

यह भी पढ़ें:IPS सुमित कुमार कौन? जिन्होंने प्रमोशन के बदले मांगी आबरू, CM ने शुरू कराई जांच

---विज्ञापन---

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर और जबलपुर के सिहोरा के रहने वाले हसनैन अंसारी एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों ने 12 नवंबर को शादी करने के लिए आवेदन दिया था, जिसका हिंदूवादी संगठनों और लड़की के परिवार ने विरोध जताया। संगठनों ने कई विवादित बयान दिए। विवाद बढ़ता देखकर हसनैन अंसारी ने शादी की अनुमति के लिए कोर्ट की शरण ली। 4 अक्टूबर 2024 को शादी की परमिशन के लिए याचिका दायर की गई।

7 अक्टूबर को शादी के लिए अप्लाई किया गया और 12 नवंबर की तारीख मिली। 16 अक्टूबर को शादी का नोटिस वायरल हुआ और अंकिता के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस को दी। 20 अक्टूबर को हैदराबाद के विधायक राजा ने एक वीडियो जारी करके शादी का विरोध जताते हुए धमकी दी। 21 अक्टूबर को शादी के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने बंद बुलाया। 22 अक्टूबर को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। 8 नवंबर 2024 को डबल बेंच ने फैसला सुनाया और शादी पर रोक लगा दी।

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें:वाराणसी में पत्नी-3 बच्चों का कातिल पति नहीं तो कौन? 5वां मर्डर होते ही पलटा केस

First published on: Nov 09, 2024 09:47 AM

End of Article

About the Author

Khushbu Goyal

рдЦреБрд╢рдмреВ рдЧреЛрдпрд▓ рдиреЗ рдХреБрд░реБрдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдпреВрдирд┐рд╡рд░реНрд╕рд┐рдЯреА рд╕реЗ рдкрддреНрд░рдХрд╛рд░рд┐рддрд╛ рдореЗрдВ рдкреЛрд╕реНрдЯ рдЧреНрд░реЗрдЬреБрдПрд╢рди рдПрд╡рдВ рдПрдордлрд┐рд▓ рдХреЛрд░реНрд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реИред 13 рд╕рд╛рд▓ рд╕реЗ рдбрд┐рдЬрд┐рдЯрд▓ рдореАрдбрд┐рдпрд╛ рдЗрдВрдбрд╕реНрдЯреНрд░реА рд╕реЗ рдЬреБрдбрд╝реА рд╣реВрдВред рд╡рд░реНрддрдорд╛рди рдореЗрдВ BAG Convergence Limited рдХреЗ рдорд╛рд▓тАНрд┐рдХрд╛рдирд╛ рд╣рдХ рд╡рд╛рд▓реЗ News 24 рд╣рд┐рдВрджреА рдбрд┐рдЬрд┐рдЯрд▓ рд╡рд┐рдВрдЧ рд╕реЗ рдмрддреМрд░ рдЪреАрдл рд╕рдм рдПрдбрд┐рдЯрд░ рдЬреБрдбрд╝реА рд╣реВрдВред рдЪреАрдл рд╕рдм рдПрдбрд┐рдЯрд░ рдХреА рднреВрдорд┐рдХрд╛ рдирд┐рднрд╛рддреЗ рд╣реБрдП рдпрд╣рд╛рдВ рдХреА рдХреЛрд░ рдЯреАрдо рдХрд╛ рд╣рд┐рд╕реНрд╕рд╛ рд╣реВрдВред рдиреЗрд╢рдирд▓, рдЗрдВрдЯрд░рдиреЗрд╢рдирд▓, рд░рд╛рдЬрдиреАрддрд┐, рдХреНрд░рд╛рдЗрдо, рдлреАрдЪрд░ рдЖрджрд┐ рдЯреЙрдкрд┐рдХ рдХрд╡рд░ рдХрд░рддреА рд╣реВрдВред рдШреВрдордиреЗ, рдЦрд╛рдиреЗ рдФрд░ рд╢реЙрдкрд┐рдВрдЧ рдХреА рд╢реМрдХреАрди рдЦреБрд╢рдмреВ рдХреЛ рдирдП рдЯреНрд░реЗрдВрдб, рдирдИ рдЬрдЧрд╣ рдФрд░ рдРрдбрд╡реЗрдВрдЪрд░ рдХреА рддрд▓рд╛рд╢ рд░рд╣рддреА рд╣реИред

Read More
---рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрди---
рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдЦрдмрд░реЗрдВ
Sponsored Links by Taboola