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Vivah Sahayata Yojana: झारखंड सरकार जनता की सुविधा के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। इनमें से एक है विवाह सहायता योजना, जिसके तहत श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से गरीब परिवार की लड़कियों को उनके विवाह के लिए खर्चा दिया जाता है। यह राज्य प्रायोजित योजना है, जिसमें राज्य में रहने वाले नागरिकों को यह फायदा मिलता है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आप उस राज्य के नागरिक हैं, तो ही इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ परिवार की दो लड़कियों को मिलता है, जिसमें शादी के लिए 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
1. आवेदक झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
2. झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (जेबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड) के साथ पंजीकृत श्रमिक हो।
3. आयु 18-60 साल के बीच होनी चाहिए।
4. परिवार निर्माण कार्य में काम करता हो।
5. पंजीकृत श्रमिक को पांच वर्षों तक लगातार कंट्रीब्यूशन हो।
6. दुल्हन की आयु कम से कम 18 साल हो।
7. दूल्हे की आयु कम से कम 21 साल हो।
1. अवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
2. इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। पॉप-अप स्क्रीन पर यहां रजिस्टर करें पर क्लिक करें।
3. अगले पेज पर, एक पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा।
4. पहला नाम, अंतिम नाम, ईमेल और मोबाइल, एक युजर नाम और पासवर्ड बनाएं और पासवर्ड की पुष्टि करें।
5. इसके बाद कैप्चा कोड भरें रजिस्टर और पर क्लिक करें। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वन टाइम पासवर्ड (OTP) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।
6. OTP के सफल सत्यापन के बाद, आपका पंजीकरण होगा।
7. बता दें कि लॉगिन क्रेडेंशियल आपके पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।
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