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झारखंड

मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने सशरीर उपस्थिति और दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

Modi Surname Case: मोदी सरनेम को लेकर मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार को राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक राहुल गांधी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। दरअसल, रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता को सशरीर […]

Modi Surname Case: मोदी सरनेम को लेकर मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार को राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक राहुल गांधी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।

दरअसल, रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। इस आदेश को राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी।

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झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वकील पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने पक्ष रखा। बता दें कि रांची में प्रैक्टिस करने वाले वकील प्रदीप मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम वाली राहुल गांधी की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए 20 करोड़ रुपये की मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

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क्या है मोदी सरनेम केस?

दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी… इन सभी का सरनेम मोदी कैसे है? सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे है? इस मामले में गुजरात के सूरत में भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

इस साल मार्च में गुजरात की सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को इसी मामले में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया और दो साल की सजा सुनाई। सूरत कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद कांग्रेस नेता को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

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First published on: Jul 04, 2023 03:22 PM

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