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Ankita Murder Case: झारखंड हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान; गृह सचिव और DGP तलब, स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी

रांची: उपराजधानी दुमका में 12वीं की छात्रा अंकिता सिंह मर्डर केस में झारखंड हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को तलब किया है। साथ ही चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की बेंच ने मामले पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। उधर, मामले की जांच के लिए SIT का […]

Edited By : Om Pratap | Updated: Aug 30, 2022 15:55
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रांची: उपराजधानी दुमका में 12वीं की छात्रा अंकिता सिंह मर्डर केस में झारखंड हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को तलब किया है। साथ ही चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की बेंच ने मामले पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

उधर, मामले की जांच के लिए SIT का गठन हो गया है। दुमका के डीआईजी एसपी मंडल ने बताया कि एसआईटी की टीम में 10 सदस्य हैं। फॉरेंसिक टीम की ओर से सबूत जुटाए जा रहे हैं। दुमका एसपी की निगरानी में जांच हो रही है।

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एडीजी एमएल मीणा ने कहा कि एक एसआईटी का गठन किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुपरविजन करेंगे। मामले में अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हर पहलू से जांच की जा रही है।

बता दें कि 12वीं की छात्रा अंकिता सिंह को 23 अगस्त को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद उसे रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) में भर्ती कराया गया था, जहां 28 अगस्त को उसकी मौत हो गई थी।

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद धारा 144 लागू कर दी गई। एक आरोपी की पहचान शाहरुख के रूप में हुई है जिसे 23 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और सोमवार को एक अन्य आरोपी नईम उर्फ ​​छोटू खान को गिरफ्तार किया गया था।

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मृतका के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दुमका प्रशासन को लड़की के परिजनों को 10 लाख रुपये की सहायता राशि देने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, मुख्यमंत्री सोरेन ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट से कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये।

उधर, पुलिस महानिदेशक को उक्त मामले में एडीजी रैंक के अधिकारी द्वारा अनुसंधान की प्रगति पर शीघ्र रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया गया है। इस बीच, सोरेन ने सोमवार को गिरफ्तार आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने का आश्वासन दिया और ऐसी घटनाओं के लिए मौजूदा कानूनों को और मजबूत करने के लिए का भी आह्वान किया।

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First published on: Aug 30, 2022 02:20 PM
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