नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) से बाहरी दिल्ली में एक सीवर के अंदर जहरीली गैस से कथित रूप से सांस लेने के बाद दो लोगों की मौत पर जवाब मांगा है। 11 सितंबर को एक कर्मचारी और एक सुरक्षा गार्ड की मौत हुई थी। अदालत ने मीडिया में आई खबरों के आधार पर इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। इससे पहले अदालत ने इस मामले में नगर निगम, दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड से जवाब मांगा था।
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Delhi HC seeks response from DDA, police, NCSK over deaths of two sewer cleaners after inhaling toxic fumes
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नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड ने बुधवार को न्यायमूर्ति सतीश चंदर शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ को बताया कि जिस क्षेत्र में घटना हुई है वह डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह भी कहा कि सफाई कर्मचारी डीडीए का कर्मचारी था। इसलिए डीडीए मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी होगा। मामले में अगले सुनवाई 27 सितंबर 2022 को होगी।
सुनवाई के दौरान पीठ ने मामले में अदालत की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव को न्याय मित्र नियुक्त किया। पुलिस ने बताया बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में एक सफाईकर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की मौत हुई थी। वे एक सीवर के अंदर उसे साफ करने के लिए गए थे। मृतकों की पहचान अशोक कुमार और रोहित के रूप में हुई थी। उनके शवों को फायर ब्रिगेड की मदद से सीवर से बाहर निकाला गया था। अशोक डीडीए सोसायटी में गार्ड था, जबकि रोहित को सीवर साफ करने के लिए बुलाया गया था।
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पुलिस के मुताबिक सोसायटी के अंदर सीवर लाइन में कुछ फंस गया, जिसके लिए रोहित अंदर गया था। जब वह बाहर नहीं आया तो अशोक भी उसे देखने अंदर चला गया। काफी देर तक दोनों बाहर नहीं आए, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने जेसीबी, फायर ब्रिगेड और रोड कटर बुलाकर दोनों को सीवर से बाहर निकाला और अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
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