Haryana Assembly Election: हरियाणा के पानीपत जिले की समालखा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोक्कर को बड़ा झटका लगा है। उनके खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सरेंडर नहीं करने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ किया है कि या तो छोक्कर बुधवार तक सरेंडर कर दे। नहीं तो पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनसे जुड़े आपराधिक मामले का ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड न्यायालय में पेश किया।
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इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें दावा किया गया था छोक्कर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। इसके बाद भी ईडी कार्रवाई करने में विफल साबित हुई है। छोक्कर अपने निर्वाचन क्षेत्र में खुले में घूम रहे हैं। इस बार छोक्कर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी बिना किसी गिरफ्तारी के डर के वे इलेक्शन लड़ रहे हैं।
‘कल तक विधायक धर्म सिंह छौक्कर खुद ही सरेंडर कर दें. अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे’
---विज्ञापन---मतदान से ठीक 4 दिन पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के आदेश दिए. pic.twitter.com/jhYti9N2fM
— Brij Dwivedi (@Brij17g) October 1, 2024
राजनीतिक लाभ दिए जाने के लगे थे आरोप
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में हवाला दिया था कि पुलिस और ईडी ने उनके बारे में पता न होने की बात कही है। अधिकारी कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। वे आरोपी के साथ मिले हुए हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को मामले में ईडी को कार्रवाई करने के आदेश देने की मांग की थी। सरकार और ईडी आरोपी विधायक को रसूख के चलते राजनीतिक लाभ दे रहे हैं, यह आरोप भी याचिकाकर्ता ने लगाया था।
गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। 8 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी छोक्कर के लिए हाई कोर्ट के आदेश बड़ा झटका माने जा रहे हैं। बता दें कि ईडी ने मामले में धर्म सिंह छोक्कर के बेटों के खिलाफ भी जांच की थी।
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