---विज्ञापन---

गुजरात angle-right

Modi Surname Remark: मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से राहत नहीं, सजा पर रोक वाली याचिका खारिज

Modi Surname Remark: मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मोदी सरनेम मामले में 23 मार्च को निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से याचिका दायर की गई थी। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की ओर […]

---विज्ञापन---

Modi Surname Remark: मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मोदी सरनेम मामले में 23 मार्च को निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से याचिका दायर की गई थी। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की ओर से अब गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

बता दें कि मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में मिली सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर आज सूरत सेशंस कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाना था। कहा जा रहा है कि कोर्ट के खुलते ही जज राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी।

---विज्ञापन---
और पढ़िए – बॉम्बे हाईकोर्ट का उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, BMC में 227 वार्ड ही रहेंगे

वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी ने 23 मार्च को निचली अदालत की ओर से मिली सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर 3 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में अपील की थी। राहुल की याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले को 20 अप्रैल यानी आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

---विज्ञापन---

राहुल गांधी की ओर से दी गई थी ये दलील

13 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दलील दी गई थी कि निचली कोर्ट से मिली सजा काफी ज्यादा है। इस दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने भी अपनी दलीलें रखी थी जिसके बाद एडीजे रॉबिन पॉल मोगेराने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।

और पढ़िए – Karnataka Elections 2023: बीदर में राहुल गांधी की रैली, बोले- BJP 40% कमीशन लेती है तो इन्हें 40 सीट देना, 41 मत देना

बता दें कि सूरत की सीजेएम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। 24 मार्च को राहुल गांधी की सांसदी खत्म हो गई थी। हाल ही में उन्हें सांसद के तौर पर मिला तुगलक लेन का बंगला भी खाली करने को कहा गया था जिसकी मियाद दो दिन बाद खत्म हो रही है।

और पढ़िए – देश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें
First published on: Apr 20, 2023 11:12 AM

End of Article

About the Author

---विज्ञापन---
संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola